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Haryana Lockdown: गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित हरियाणा में फिर बढ़ा लाकडाउन, जानें क्‍या है नई गाइडलाइन्‍स

Haryana Lockdown हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे राज्‍य में लाकडाउन को एक सप्‍ताह और बढ़ा दिया है। राज्‍य में कोरोना संक्रमण के बहुत कम मामले होने के बावजूद राज्‍य सरकार पूरी ऐहतियात बरतना चाहती है। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 24 Jul 2021 07:37 PM (IST)Updated: Sun, 25 Jul 2021 09:57 AM (IST)
Haryana Lockdown:  गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित हरियाणा में  फिर बढ़ा लाकडाउन, जानें क्‍या है नई गाइडलाइन्‍स
हरियाणा सरकार ने लाकडाउन को एक सप्‍ताह और बढ़ा दिया है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़ , राज्‍य ब्‍यूरो। Haryana Lockdown: हरियाणा  सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित राज्‍य में लाकडाउन को एक सप्‍ताह के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा में लगातार घटते काेरोना संक्रमण के बावजूद राज्‍य सरकार एहतियात के तौर पर यह लाकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया है। अब प्रदेश में दो अगस्त तक दिन में लाकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही पूरे राज्‍य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्‍य सरकार ने लाकडाउन को लेकर गाइडलाइन्‍स भी जारी किए हैं।

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पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू

हरियाणा के मुख्य सचिव ने शनिवार को लाकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। राज्‍य में लाेगों के लि मास्‍क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अब व्‍यापार क्षेत्र काे राहत देने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत अब 50 फीसद क्षमता के साथ जहां माल और होटलों में स्थित रेस्तरां सुबह दस से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे, वहीं अलग से बने रेस्तरां भी खुल सकेंगे।

माल और होटलों से अलग स्थित रेस्तरां सुबह आठ से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे

माल और होटलों से बाहर स्थित रेस्‍तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही राज्‍य सरकार ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा सकेंगी। पहले की तरह दुकानों को सुबह नौ बजे और माल को सुबह दस बजे से लेकर शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति है।

राज्‍य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब विवाह व अंतिम संस्कार क्रिया में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम पहले ही खोले जा चुके हैं। कारपोरेट कार्यालयों को 100 फीसद हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन इनमें कोरोना से बचाव के नियमों का पालन जरूरी है।

  • - लाकडाउन अब दो अगस्‍त तक लागू रहेगा।
  • - लोगों के लिए मास्‍क पहनना व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य
  • - रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू।
  • - माल और होटलों में रेस्‍तरां 50 फीसद क्षमता से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे।
  • - माल और होटलों के बाहर स्थित रेस्‍तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे।
  • - दुकानें सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
  • - विवाह और अंतिम संस्‍कार में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हाे सकेंगे।
  • - शिक्षण संस्‍थानों में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा सकेंगी।

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