JJP प्रत्याशी रहे दमदमा की याचिका पर कालका के MLA प्रदीप चौधरी ने जवाब देने के लिए मांगा समय
कालका विधानसभा चुनाव को रद व अवैध करने की मांग की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कालका के विधायक प्रदीप चौधरी ने जवाब देने के लिए समय की मांग की है।
जेएनएन, चंडीगढ़। Haryana Assembly Election 2019 : कालका विधानसभा चुनाव को रद व अवैध करने की मांग की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कालका के विधायक प्रदीप चौधरी ने जवाब देने के लिए समय की मांग की है। हाई कोर्ट ने चौधरी को चार सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
मामले में याचिकाकर्ता भाग सिंह दमदमा ने अपनी याचिका में बताया कि वह विधानसभा चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी (JJP) के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरने के लिए चुनाव अधिकारी कार्यालय कालका में पहुंचे तो उन्हें चुनाव अधिकारी ने बताया कि उनका नाम Voter List से Delete हो चुका है। भाग सिंह ने साजिश के तहत गैरकानूनी तौर पर उसकी वोट Delete दिखाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी को दी थी।
शिकायत में भाग सिंह दमदमा ने बताया कि वह गांव नंदपुर का निवासी है और मौजूदा जिला परिषद और जिला योजना कमेटी का सदस्य है। उसकी वोट भाग संख्या 130 अनुभाग संख्या नंबर 679 पर Voter List में दर्ज है और उसका Voter Card नंबर चुनाव अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया था। इसके अलावा उसकी अन्य जगह न तो Voter Card बना है और न ही वोट है। इसी Voter Card के आधार पर उसने अपनी वोट लोकसभा चुनाव में भी डाला था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अपनी वोट ऑनलाइन वोट चुनाव अधिकारी को दिखाई परंतु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
इसके अलावा उसने इस संबध में चुनाव कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी इस संबंध में उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी वोट साजिश के तहत Delete की गई है, ताकि वह चुनाव न लड़ सके। इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने उस समय के एसडीएम कालका को तलब किया था। सुनवाई के दौरान उन्होंने मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। तब पंचकूला के डीसी व चुनाव अधिकारी ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि इस मामले में उन्होने जांच कर दोषी चुनाव कानूनगो व डाटा आपरेटर बर्खास्त कर दिया है।
इसी के साथ बीडीपीओ व बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। इसपर याची की ओर से कहा गया कि अब चुनाव संपन्न हो चुका है और दोषी अधिकारियों के कारण उससे चुनाव लडऩे का अधिकार छिन गया है। इसपर हाई कोर्ट ने उसे चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट दी थी। अब दमदमा ने चुनाव याचिका दाखिल करते हुए कालका विधानसभा चुनाव को रद कर नए सिरे से चुनाव करवाने की अपील की है।
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