JBT recruitment scam: हाई कोर्ट ने पूछा- दोषी अफसरों की पेंशन रोकी जा सकती है तो नेताओं की क्यों नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने JBT भर्ती घोटाले में दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने पर सरकार से नाखुशी जाहिर की है। पूछा नेताओं की क्यों नहीं रोकी जा रही।
जेएनएन, चंडीगढ़। JBT recruitment scam: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने JBT भर्ती घोटाले में दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने पर सरकार से नाखुशी जाहिर की है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले के दोषी नेताओं की सरकार ने पेंशन क्यों नहीं रोकी, जबकि दोषी अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ व पेंशन रोकी जा रही है।
घोटाले में दोषी पूर्व ब्लाक शिक्षा अधिकारी राम कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के उस नोटिस को चुनौती दी है जिसमें सरकार ने उनके सेवानिवृत लाभ व पेंशन रोकने के निर्देश जारी किए हैंं।
याची के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि याची समेत 56 अधिकारी JBT भर्ती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय सिंह चौटाला के साथ दोषी करार दिए गए थे। साल 2013 में इन सबको सजा मिली थी। मगर हरियाणा सरकार ने 2015 में सभी अधिकारियों को पेंशन व सेवानिवृति लाभ देने पर रोक के आदेश जारी कर दिए।
याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि किसी भी कर्मचारी को उसकी पेंशन व सेवानिवृति लाभ से नही रोका जा सकता। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने कहा कि जिन नेताओं को सजा हो चुकी है सरकार उनको पेंशन व सुविधा जेल तक देकर आती है, लेकिन इन अधिकारियों की पेंशन व लाभ रोकने में तत्पर क्यों है।
सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सरकार सभी को नोटिस जारी कर उनकी पेंशन व सुविधा रिकवर करने जा रही है। सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक स्थगित करते हुए सरकार को स्टेटस रिपेार्ट देने को कहा है।
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