Move to Jagran APP

Haryana, Baroda Byelection 2020: जातिगत कार्ड तो रद होगी उम्मीदवारी, होगी जेल भी

Haryana Baroda Byelection 2020 में जाति कार्ड खेलने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उपचुनाव में जातीय कार्ड खेलने वाले की उम्‍मीदवारी खारिज होगी। इसके साथ ही ऐसे उम्‍मीदवारों और लोगों को छह माह से दो साल तक की जेल भी हो सकती है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 08:21 AM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 09:27 AM (IST)
Haryana, Baroda Byelection 2020: जातिगत कार्ड तो रद होगी उम्मीदवारी, होगी जेल भी
बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्‍यायाी इंदराज नरवाल व भाजपा प्रत्‍याशी योगेश्‍वर दत्‍त।

चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana, Baroda Byelection 2020: बरोदा उपचुनाव में जीत के लिए विभिन्न उम्मीदवारों और उनके प्रचार में लगे नेताओं द्वारा की जा रही जातिगत टिप्पणियों पर चुनाव आयोग की नजर टेढ़ी हो गई है। अगर किसी भी प्रत्याशी पर जातिवाद या धर्म के इस्तेमाल का आरोप साबित हुआ तो उसकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है। दोष साबित होने पर छह महीने से दो साल तक के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

loksabha election banner

चुनाव प्रचार में जातिगत टिप्पणियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने बढ़ाई निगरानी

उपचुनाव में प्रचार के दौरान की जा रही जातिगत टिप्पणियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने ऐसे नेताओं की निगरानी बढ़ा दी है। कहीं भी जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर कोई प्रत्याशी या राजनेता मतदाताओं को प्रभावित करता दिखा तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

दोष साबित होने पर छह महीने से दो साल तक के लिए जेल भी संभव

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के तहत किसी उम्मीदवार का दोष साबित होने पर निर्वाचन आयोग चुनाव तक रद कर सकता है। इसके अलावा आयोग संबंधित उम्मीदवार पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज कराएगा जिसके तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

इतना ही नहीं, अगर कोई उम्मीदवार किसी धर्म गुरु को अपने पक्ष में धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर वोट मांगने के लिए सहमति देता है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले सकता है। उम्मीदवार का दोष साबित होने पर आयोग को चुनाव तक रद करने का अधिकार है।

इसके साथ ही अगर कोई उम्मीदवार जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगता है तो कोई भी व्यक्ति इसका वीडियो बनाकर चुनाव आयोग को भेज सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। इस पर तुरंत एक्शन होगा।

यह भी पढ़़ें: PAU की स्टडी में खुलासा, दिल्ली में प्रदूषण नहीं फैलाता है पंजाब, पराली जलाने का राज्‍य में ही असर

यह भी पढ़़ें:  इस बार नहीं लगे तिब्बती बाजार, लुधियाना के हौजरी कारोबार को लगा 500 करोड़ का झटका

यह भी पढ़़ें:  पंजाब सरकार के कृषि विधेयकों को भी किसानों ने ठुकराया, सेवा बहाल होने की उम्‍मीद टूटी

यह भी पढ़़ें:  नए टाइम टेबल में कई स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव होंगे बंद, हरियाणा-पंजाब कई ट्रेन के रूट बदलेंगे


पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.