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हरियाणा में हुड्डा सरकार में भर्ती 816 ड्राइंग टीचर की होगी छुट्टी, हाई कोर्ट ने दो दिन मेें की रिपोर्ट तलब

हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वर्ष 2010 में भर्ती 816 ड्राइंग टीचरों की भी छुट्टी तय है। मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने सोमवार दोपहर तक कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने को कहा है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 12:25 PM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 12:25 PM (IST)
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वर्ष 2010 में भर्ती 1983 शारीरिक शिक्षकों की तर्ज पर अब 816 ड्राइंग टीचरों की भी छुट्टी होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच में केस हार चुके इन कला अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी के बावजूद कार्यालय लगाकर सोमवार दोपहर तक कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। 

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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 20 जुलाई 2006 को विज्ञापन जारी कर पीटीआइ के साथ ही सीएंडवी कैडर में 816 कला शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती में अनियमितताओं को लेकर कुछ उम्मीदवार हाई कोर्ट चले गए। एकल बेंच में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती विज्ञापन में एक टेस्ट के अलावा 25 अंकों का साक्षात्कार रखा गया था, लेकिन बाद में कई बार नियमों को बदला गया। कई उम्मीदवारों के फार्म अंतिम तिथि के बाद भी स्वीकार किए गए।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया का रिकार्ड तलब किया तो खुलासा हुआ कि एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन ने आयोग के दूसरे सदस्यों से सलाह लिए बगैर ही भर्ती का पैमाना बदल दिया। मनमर्जी से नियमों में संशोधन कर 60 फीसद अंक लेने वाले युवाओं को ही साक्षात्कार में बुलाने की बात कही गई और इंटरव्यू के अंक 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। 

मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने कला शिक्षकों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे। हालांकि बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगाते हुए राहत दे दी थी। विगत दस नवंबर को डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर मुहर लगाते हुए सभी कला शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। अब मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हाई कोर्ट के आदेशों को अमलीजामा पहनाने का निर्देश दिया है।


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