हाई कोर्ट ने कहा- पंजाबी फिल्म शूटर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करे हरियाणा व चंडीगढ़
हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो याचिकाकर्ता द्वारा पंजाबी फिल्म शूटर पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर उचित निर्णय ले।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो याचिकाकर्ता द्वारा पंजाबी फिल्म शूटर पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर उचित निर्णय ले। इस दौरान हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिंघल ने हाई कोर्ट में आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही इस विषय पर निर्णय लेगी।
इस मामले में याची एचसी अरोड़ा ने अपनी याचिका में कहा था कि यह फिल्म गैंगस्टर सुक्खा काहलवां की जिंदगी पर आधारित है। काहलवां पर तीन दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इस फिल्म में हिंसा के साथ गन कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। याची ने हाई कोर्ट को बताया कि यह फिल्म हाई कोर्ट के 22 जुलाई 2019 के उस आदेश के विपरीत है जिसमें ऐसी किसी भी फिल्म, गाने आदि को नहीं चलने देने का निर्देश था जो अपराध, हिंसा या गैंगस्टर बनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला हो। कोर्ट को बताया गया कि यह फिल्म 21 फरवरी को रिलीज हो रही है।
याची ने कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार पहले ही इस फिल्म पर रोक लगा चुकी है। इसके अलावा पंजाब के सीएम ने फिल्म के एक प्रोड्यूसर केवी ढिल्लों के खिलाफ एक्शन लेने के भी आदेश जारी किए हुए हैं। दरअसल, केवी ढिल्लों ने साल 2019 में लिखित में दिया था कि वे इस फिल्म को बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद पंजाब सरकार ने एक्शन लिया, इसलिए चंडीगढ़ व हरियाणा में भी प्रतिबंधित किया जाए।
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