आसाराम के पुत्र नारायण साईं को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत
दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए कथावाचक आसाराम के बेटे नारायण साईं को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि नारायण साईं अभी जेल में ही रहेगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। कथावाचक आसाराम के पुत्र नारायण साईं को राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गवाह की हत्या के प्रयास के मामले में जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके बावजूद सूरत जेल में बंद नारायण साईं अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसके और उसके पिता आसाराम के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं।
पानीपत का महेंद्र चावला आसाराम और उसके पुत्र नारायण साईं पर सूरत में दर्ज यौन शोषण के मामले में मुख्य गवाह है। 13 मई, 2015 को बाइक पर सवार दो अज्ञात युवकों ने पानीपत स्थित उसके घर में घुस कर फायरिंग की थी जिससे वह घायल हो गया था। पानीपत के सदर थाने में नारायण सार्ई के खिलाफ आइपीसी की धारा 307, 342, 34, 19-ए और 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया था। चावला का कहना था कि नारायण साईं ने गवाही देने से रोकने के लिए उस पर हमला कराया। हमले के बाद हरियाणा पुलिस ने उसे सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई थी।
हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में नारायण साईं ने कहा था कि महेंद्र चावला पर हुए हमले से उनका कोई संबंध नहीं है। हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि नारायण साई को जमानत मिलने से उसके खिलाफ मामलों के गवाहों के लिए खतरा बढ़ सकता है।
उसके खिलाफ दो गवाहों की हत्या की जा चुकी है और सात पर हमले हो चुके हैं। इसका विरोध करते हुए सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने अदालत को बताया कि जिन मामलों के गवाहों पर हमले हुए हैं उनमें किसी भी मामले में नारायण साईं आरोपित नहीं है। सूरत में दर्ज मामले में महेंद्र की गवाही दर्ज की जा चुकी है।