ST/SC Act मामले दर्ज FIR मामले में Sapna Choudhary की याचिका का हाई कोर्ट ने किया निपटारा
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणवी गायिका व डांसर Sapna Choudhary की ST SC Act के तहत दर्ज FIR को रद करवाने की मांग का निपटारा कर दिया।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणवी गायिका व डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) की ST SC Act के तहत दर्ज FIR को रद करवाने की मांग का निपटारा कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उसको जानकारी दी गई है कि गुरुग्राम पुलिस ने अपनी जांच के बाद इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश कर दी है। ऐसे में अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट इस याचिका का निपटारा करता है।
हरियाणवी गायिका व डांसर सपना चौधरी ने अपने खिलाफ गुरुग्राम में ST SC Act के तहत दर्ज FIRको रद करवाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में बताया गया कि उसने सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायकों द्वारा पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस बाबत उसने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली थी ऐसे में उसके खिलाफ यह मामला उचित नहीं है। ऐसे में इस एफआइआर को रद किया जाए।
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