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हाई कोर्ट ने सोनीपत के SP से पूछा, याची की पत्नी बच्ची नहीं, दुष्कर्म का केस कैसे हुआ दर्ज

हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज करने संबंधी एक मामले में पुलिस पर सवाल दागा है। कहा कि महिला खुद को पत्नी मान रही है तो दुष्कर्म का केस कैसे दर्ज हुआ।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 25 Nov 2019 07:08 PM (IST)Updated: Tue, 26 Nov 2019 12:35 PM (IST)
हाई कोर्ट ने सोनीपत के SP से पूछा, याची की पत्नी बच्ची नहीं, दुष्कर्म का केस कैसे हुआ दर्ज
हाई कोर्ट ने सोनीपत के SP से पूछा, याची की पत्नी बच्ची नहीं, दुष्कर्म का केस कैसे हुआ दर्ज

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज करने संबंधी एक मामले में पुलिस पर सवाल दागा है। सोनीपत के एसपी के जवाब से असंतुष्ट हाई कोर्ट ने कहा कि याची की पत्नी कोई बच्ची नहींं है वह सरकारी नौकरी कर रही है। इतने सारे दस्तावेज में खुद वो याची को अपना पति मान रही है। ऐसे में याची के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज किया गया। यदि पति ने विवाह का झूठा प्रमाण पत्र बनवाया था तो दुष्कर्म के बजाय याची पर धोखा धड़ी का केस दर्ज किया जा सकता था। कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए एसपी को मामले में सही तथ्य पेश करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने याची को धोखाधड़ी के मामले में जमानत के लिए अर्जी दायर करने को कहा।

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पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत व पुलिस द्वारा इस मामले में FIR दर्ज करने पर हाई कोर्ट के आदेश पर सोनीपत के एसपी सोमवार को हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने एसपी से पूछा कि पुलिस ने किस आधार पर पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

एसपी ने कोर्ट को बताया कि पति ने फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनवाया है। इस पर कोर्ट ने पत्नी का आधार कार्ड, सरकारी नौकरी का रिकार्ड, बैंक व अन्य कार्यक्रम की फोटो जहां पत्नी-पति दोनों एक साथ बैठे हैंं एसपी को दिखाकर पूछा कि क्या यह सब फर्जी हैंं। इस पर एसपी ने कहा कि नहीं यह सब वास्तविक है। इस पर फिर कोर्ट ने कहा कि याची की पत्नी कोई बच्ची नहींं है वह सरकारी नौकरी कर रही है इतने सारे दस्तावेज में खुद वो याची को अपना पति मान रही है। ऐसे में याची के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज किया गया।

इस पर कोर्ट ने पुलिस को कहा कि दुष्कर्म के बजाय याची पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता था यदि विवाह प्रमाण पत्र झूठा है। सुनवाई के दौरान याची को सलाह दी गई कि वो धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए अर्जी दायर करे। कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी को कोर्ट को सही जानकारी देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील डीके टुटेजा व दिशांत टुटेजा ने बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता व उसकी पत्नी सात साल से अधिक समय से एक साथ रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी घर का कीमती सामान लेकर चली गई। इसी कारण याची ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बदले में पत्नी जो जेल विभाग में वार्डन है, उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन गोहाना में सात सितंबर को दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया।

पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पति को जेल भेज दिया। इस पर हाई कोर्ट के जज ने हैरानी जताते हुए पूछा कि कैसे पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया। जब इतने सारे सबूत हैंं कि वो पति-पत्नी हैंं। कोर्ट ने सोनीपत के एसपी को तलब करते जवाब मांगा था। कोर्ट में एसपी की ओर से जो जवाब दिया उससे असंतुष्ट कोर्ट ने सही तथ्य कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिए हैं।

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