हरियाणा में दोपहिया वाहन सवार महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य
चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा में भी दोपहिया वाहन सवार महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा में भी सड़क दुर्घटनाओं के दौरान बढ़ती मौतों को कम करने के लिए दोपहिया वाहन सवार महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई महिला किसी पुरुष चालक के पीछे दोपहिया वाहन पर बैठी है तो उसे भी हेलमेट पहनना होगा।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकारों को भी एडवाइजरी जारी की थी। हाई कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए हेलमेट को जरूरी कर दिया है।
राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा सरकार के इस निर्णय की पुष्टि की है। साथ ही कहा है कि हेलमेट पहनने के नियम का उल्लंघन करने वाली महिलाओं का चालान किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। इस बारे में जल्द ही अधिकारिक पत्र जारी हो जाने की बात कही जा रही है।
बता दें कि हरियाणा में हर साल करीब 12 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें साढ़े चार से साढ़े पांच हजार लोगों की मौत होती हैं। अधिकतर मौतें जीटी रोड पर और अधिक भीड़ वाले इलाकों में होती हैं।
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह ने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट (रूल) में पहले से ही महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने का प्रावधान है। अब इन नियमों को हरियाणा में सख्ती से लागू किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाली महिलाओं का चालान किया जाएगा तथा जुर्माना लगाया जाएगा।