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एक साथ होगी खान को मंत्री का दर्जा देने व सीमा से अधिक मंत्रियों के मामले की सुनवाई

रहीश खान को राज्य मंत्री का दर्जा देने व हरियाणा में तय सीमा से अधिक मंत्री होने के मामले की सुनवाई हाई कोर्ट एक साथ करेगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 14 May 2018 01:28 PM (IST)Updated: Mon, 14 May 2018 09:04 PM (IST)
एक साथ होगी खान को मंत्री का दर्जा देने व सीमा से अधिक मंत्रियों के मामले की सुनवाई
एक साथ होगी खान को मंत्री का दर्जा देने व सीमा से अधिक मंत्रियों के मामले की सुनवाई

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एके मित्तल ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देने की अधिसूचना के खिलाफ जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई 28 मई के लिए स्थगित कर दी। सोमवार को बैंच ने कहा कि हरियाणा में तय सीमा से अधिक मंत्री का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट इस मामले को भी उसी मामले के साथ सुनवाई करेगा, इसलिए मामले पर 28 तारीख को ही सुनवाई होगी।

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हाईकोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने मामले में याचिका दायर की है।  भट्टी का आरोप है कि हरियाणा में पहले ही विधायको की संख्या के अनुसार 15 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री हैं। यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच हरियाणा सरकार ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री का दर्जा देकर संविधान की खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस फैसले को रद करने की मांग की।

बता दें, पिछलों दिनों मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नमाज अदा किए जाने संंबंधी बयान से उठे विवाद के बीच सरकार ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहीश खान को राज्य मंत्री के समान दर्जा देने का फैसला लिया था। रहीश खान पुन्हाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस संबंध में यहां प्रशासनिक न्यायिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्यमंत्री की तरह सभी सुविधाएं मुहैया होंगी और सभी खर्च हरियाणा वक्फ बोर्ड उठाएगा।

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