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हरियाणा के इंटरनेशनल शूटर संजीव राजपूत को ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने की याचिका HC में खारिज

हाई कोर्ट ने अंतरराष्‍ट्रीय निशानेबाज संजीव राजपूत की याचिका को खारिज कर दिया है। संजीव राजपूत ने हरियाणा सरकार से ए ग्रेडिंग सर्टिफिकेट दिए जाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हरियाणा सरकार ने कहा कि राजपूत इसके लिए ओलिंपिक संघ के माध्‍यम से आवेदन करेें।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 11 Sep 2021 02:04 PM (IST)Updated: Sat, 11 Sep 2021 02:04 PM (IST)
हरियाणा के इंटरनेशनल शूटर संजीव राजपूत को ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने की याचिका HC में खारिज
हरियाणा के अंतरराष्‍ट्रीय शूटर संजीव राजपूत। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंटरनेशनल शूटर संजीव राजपूत की ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिलाने के लिए दायर याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजपूत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी पहली याचिका पर हरियाणा सरकार को एक माह में ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के बारे में फैसला करने को कहा गया था, लेकिन सरकार ने उसे यह सर्टिफिकेट अब तक नहीं दिया है। हरियाणा सरकार ने कहा कि राजपूत को भारतीय ओलिंपिक संघ के माध्‍यम से आवेदन देना चाहिए।

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तीन साल से ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के इंतजार में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज

बता दें कि जुलाई में हाई कोर्ट ने उसकी याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को एक महीने के भीतर इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। आज सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि जब तक ओलंपिक एसोसिएशन इस बाबत सिफारिश नहीं करेगी, तब तक सरकार ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती। सरकार ने कहा कि याची को पहले ओलंपिक एसोसिएशन के पास आवेदन करना चाहिये। सरकार की इस दलील के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

सरकार ने कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सिफारिश पर ही कर सकते हैं कार्रवाई

राजपूत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उसने खेल विभाग हरियाणा को साल 2018 में ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक उसे सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। कोर्ट को बताया गया कि ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने से वह वर्ष 2018 में एचसीएस की परीक्षा में खेल कोटे से आवेदन नहीं कर पाया।

कोर्ट को बताया गया कि याची 2008 व 2012 ओलंपिक खेलों में भाग ले चुका है। राज्य सरकार की 2018 की खेल नीति के तहत वह ए श्रेणी की पोस्ट के लिए ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का हकदार है। कोर्ट को बताया गया कि उसने 5 दिसंबर 2018 को ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे आज तक यह जारी नहीं किया गया। याची ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वो खेल विभाग हरियाणा को आदेश दे कि उसके ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आवेदन पर तुरंत विचार कर उसे सर्टिफिकेट जारी किया जाए।


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