हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
हरियाणवी गायिका सपना चौधरी केा हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। विवादित गाना मामले में दर्ज केस में हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष इस मामले में बैठ कर समझौता कर लें। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 सितंबर तक टाल दी।
सपना के एक विवादित गाने के मामले में उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के दर्ज एफआइआर दर्ज है। वह इसी मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंची हैं। इससे पूर्व गुडग़ांव की जिला अदालत में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
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बता दें कि करीब तीन माह पूर्व हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा रागिनी से एससी/एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उसने गुड़गांव के सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना चौधरी व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था।
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इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितंबर को गुडग़ांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 6 सितंबर को अदालत ने याचिका पर सुनवाई की थी और जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 सितंबर को जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था।
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सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से कार्यक्रमोें में प्रस्तुत करते रहे हैं। इस मामले में उन्हें दुर्भावना के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने महज मनोरंजन के लिए इसे प्रस्तुत किया था और उनका इससे किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
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