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हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के बैंक खाते सीज, कर्मचारियों की तनख्वाह पर संकट

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों की अनदेखी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मार्केटिंग बोर्ड) को भारी पड़ी। मार्केटिंग बोर्ड के बैंक खाते सील करने के आदेश दिए गए हैं। यह पंचकूला मंडी में एक अलाटी की शिकायत पर किया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 20 Nov 2021 03:11 PM (IST)Updated: Sat, 20 Nov 2021 03:11 PM (IST)
हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के बैंक खाते सीज, कर्मचारियों की तनख्वाह पर संकट
हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के खाते सीज। सांकेतिक फोटो

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मार्केटिंग बोर्ड) के कर्मचारियों व अधिकारियों को अगले महीने वेतन के लाले पड़ सकते हैं। एक मामले में आदेशों की अनदेखी पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंचकूला के सेक्टर छह स्थित मार्केटिंग बोर्ड के बैंक खाते काे सीज करने का आदेश दिया है। आयोग ने काका सिंह नामक एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

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राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के न्यायिक सदस्य राम सिंह चौधरी द्वारा जारी आदेश में हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड को आदेश दिया गया है कि वह मार्केटिंग बोर्ड के सैलरी खाते को सीज करे। मामले में काका सिंह ने पंचकूला मंडी में मार्केटिंग बोर्ड से एक दुकान खरीदी थी। साल 2009 में उसने दुकान की कीमत के रूप में 75 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान बोर्ड को कर दिया था। इसके बावजूद साल 2016 तक काका सिंह को दुकान का कब्जा नहीं दिया गया।

इसके बाद याची ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के सामने अर्जी दायर कर उसके पैसे लौटने का आग्रह किया। परंतु मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने उसकी मांग पर कोई कार्रवाई नहींं की। न तो उसका पैसा वापस लौटाया और न ही दुकान पर कब्जा दिया। इसके बाद याची ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कृषि विपणन बोर्ड को आदेश दिया कि वह याची की पूरी राशि नौ फीसद ब्याज के साथ वापस लौटाए।

मार्केटिंग बोर्ड ने इस आदेश को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दे दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश पर रोक न लगाते हुए मार्केटिंग बोर्ड को आदेश दिया कि वह याची को 50 प्रतिशत राशि लौटा दे। मार्केटिंग बोर्ड ने इस आदेश का भी पालना नहीं किया। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के रवैये से तंग आकर काका सिंह ने दोबारा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सामने अर्जी दायर कर सारी स्थिति से अवगत करवाया। आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के बैंक खाते सीज करने का आदेश देते हुए बोर्ड अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।


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