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दलितों पर मेहरबान हुई सरकार, इन मामलों में 10 हजार से लाख रुपये तक की मिलेगी मदद

शोषण के शिकार अनुसूचित जाति के लोगों की अब हरियाणा सरकार ज्यादा आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 07:56 PM (IST)Updated: Sat, 08 Jun 2019 12:50 PM (IST)
दलितों पर मेहरबान हुई सरकार, इन मामलों में 10 हजार से लाख रुपये तक की मिलेगी मदद
दलितों पर मेहरबान हुई सरकार, इन मामलों में 10 हजार से लाख रुपये तक की मिलेगी मदद

जेएनएन, चंडीगढ़। शोषण के शिकार अनुसूचित जाति के लोगों की अब हरियाणा सरकार ज्यादा आर्थिक मदद करेगी। पीड़ित को तुरंत राहत के लिए उपायुक्त द्वारा दी जाने वाली एडहॉक ग्रांट को 7500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के लिए आने-जाने को 100 रुपये की जगह 150 रुपये और खाने-पीने के लिए 50 रुपये की जगह 200 रुपये मिलेंगे।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अत्याचार से पीड़ित एससी लोगों को आकस्मिक अनुदान, जांच तथा गवाही के लिए आने-जाने पर बस या रेल का किराया, लोकल खर्च में इजाफा किया गया है। संबंधित जिला कल्याण अधिकारी सुनवाई व गवाही के पश्चात अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और डाइट की राशि देते हैं। इसके लिए पहले जहां जिला कल्याण अधिकारी को 50 हजार रुपये दिए जाते थे, वहीं अब उन्हें एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

मकान जलने या तहस-नहस होने की स्थिति में पीडि़त को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अगर पीडि़त योजना के तहत नियम व शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो संबंधित उपायुक्त नियमों में ढील देकर उन्हें आवास दिलाएंगे।

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