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राज्यपाल से मिले हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर जताया आभार

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलकर निजी सेक्टर में हरियाणवियों को आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आभार जताया। आरक्षण दिए जाने संबंधी वादा जेजेपी ने चुनाव में जनता से किया था।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 01:48 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 05:25 PM (IST)
राज्यपाल से मिले हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर जताया आभार
राजभवन पहुंचे हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। जागरण

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला युवाओं के हित में 75 प्रतिशत रोजगार बिल को मंजूरी देने पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का आभार जताने राजभवन पहुंचे। वीरवार को दुष्यंत चौटाला, राज्य मंत्री अनूप धानक, जजपा विधायक जोगी राम सिहाग और जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने राज्यपाल से मिलकर उनका आभार जताया।

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मुलाकात के बाद पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिस पर राज्यपाल ने अपनी सहमति जताते हुए अनुमति दी और बिल पर मुहर लगाई।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्यपाल की स्वीकृति के लिए हमारे संगठन का एक-एक साथी उनका आभार जताता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर शुक्रवार से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में भी राज्यपाल का धन्यवाद किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बजट सत्र पर कहा कि शुक्रवार को सुबह 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक होगी जिसमें सत्र में पेश होने वाले बिलों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

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बता दें, जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के युवाओं को रोजगार में देने का वादा किया था। इसके बाद भाजपा-जजपा सरकार इस बिल को विधानसभा में लेकर आई थी। पांच माह की लंबी जिद्दोजहद के बाद हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए।

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विधानसभा में यह बिल 5 नवंबर 2020 को यह बिल पास हुआ था। इसके बाद बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने बिल में कई तरह की आपत्तियां लगाते हुए इसे वापस सरकार को भेज दिया था। इसके बाद सरकार ने बिल की आपत्तियां दूर की। सूत्रों के कहना है कि बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर से पूर्व भी दुष्यंत चौटाला राज्यपाल से मिले थे। 

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राज्यपाल द्वारा बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के युवाओं के साथ जो वादा किया था, वह पूरा हो गया है। हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी रोजगार यहां की कंपनियों में मिलेंगे। दोनों दलों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू करने के लिए हम लोग पूरी तरह से वचनबद्ध हैं।

बिल में ये है खास 

  • यह कानून निजी क्षेत्र की 50 हजार से कम वेतन की नौकरियों पर लागू होगा।
  • फैक्टरी, कंपनी, सोसायटी, संस्थान व ट्रस्ट में कर्मचारियों के कुल पदों में से 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे।
  • निजी क्षेत्र को कुल पदों व कार्यरत स्टाफ का डाटा हर तिमाही सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • यदि कोई कंपनी जानकारी छिपाती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  • सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा।
  • कानून लागू होने के बाद निजी क्षेत्र में पहले से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी।
  • कर्मचारियों की रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद खाली हुए पदों पर आरक्षण लागू रहेगा।
  • फिलहाल यह आरक्षण पालिसी 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी।
  • उन्हीं प्राइवेट कंपनियों पर यह कानून लागू होगा, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है।
  • कंपनी मालिक चाहेंगे तो एक जिले से 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी रखने पर रोक भी लगा सकेंगे।
  • किसी पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूरी लेकर अन्य राज्य के युवा नौकरी पर लगाए जा सकेंगे।
  • एसडीएम या इससे उच्च स्तर के अधिकारी जांच के लिए कंपनी से डाटा ले सकेंगे और कंपनी परिसर में चेकिंग भी कर सकेंगे।

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