24 तक हर समय एक PSO रहेगा दुष्यंत चौटाला के साथ, सुरक्षा संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 24 अक्टूबर तक एक पीएसओ दुष्यंत चौटाला के साथ रहेगा। 24 तारीख के बाद दुष्यंत सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार को एक मांग पत्र दे सकते हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला की सुरक्षा देने की एक मांग संबंधी याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि सरकार ने पहले ही दुष्यंत चौटाला को दो PSO दिए हुए थे, लेकिन धमकी मिलने के बाद पुलिस की तरफ से एक और PSO उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 24 अक्टूबर तक एक पीएसओ दुष्यंत चौटाला के साथ रहेगा। 24 तारीख के बाद दुष्यंत सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार को एक मांग पत्र दे सकते हैं। सरकार उस पर निर्णय लेगी।
दुबई के एक गैंग द्वारा धमकी मिलने की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय कर रहा है। 25 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले की जांच कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट देगा कि क्या वास्तव में दुष्यंत चौटाला को जान को खतरा है या नहीं।इससे पूर्व गत दिवस मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दुष्यंत चौटाला को धमकी देने के लिए जिस गिरोह का नाम लिया जा रहा है, उसके मुखिया की 1992 में मौत हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआइआर दर्ज कर ली है। सरकार ने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में जो निर्देश देगा, उसके अनुसार सुरक्षा दी जाएगी। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि उसने इस मामलों को आयोग के पास भेजा हुआ है। अभी उसे इस बाबत कोई निर्देश नही मिला है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि दुष्यंत की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। वह जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही सुरक्षा पर निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल यह मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र का है। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि चुनाव के दौरान हवाई यातायात का प्रयोग करने के दौरान सुरक्षा कर्मी उनके साथ नहीं जा सकते। इस पर दुष्यंत के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनको चुनाव के दौरान कई स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐेसे में जहां भी दुष्यंत जाएं, उनको अलग से PSO उपलब्ध करवाया जाए।
केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि हवाई यात्रा के दौरान खुद गृह मंत्री भी अपने सुरक्षा कर्मी को साथ नहीं ले जा सकते। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस स्थान पर दुष्यंत जाएंगे, क्या सरकार उनको उस स्थान पर PSO दे सकती है। इस मामले में आज हाई कोर्ट ने दुष्यंत को एक पीएसओ साथ में रखने की इजाजत दे दी है।
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