अगर आप आतिशबाजी के शौकीन हैं तो पढ़ लें यह खबर, सरकार ने तय किए नियम
दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने तेज आवाज व अधिक धुएं वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
चंडीगढ़ [सुधीर तंवर]। दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने तेज आवाज व अधिक धुएं वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पटाखों की लड़ियां भी नहीं बिक सकेंगी। दीपावली पर शाम आठ से रात दस बजे और क्रिसमस व नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी की छूट होगी। निर्धारित समय से पहले या बाद में कहीं आतिशबाजी हुई तो संबंधित क्षेत्र के एसएचओ जिम्मेदार होंगे।
प्रदेश सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। प्रदूषण रोकने के लिए कम धुएं वाले व ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति होगी। केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सहित अन्य कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेंगी। आतिशबाजी में बेरियम नमक का इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा।
आतिशबाजी केवल निर्धारित समय और निर्धारित स्थानों पर हो, इसके लिए क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को लगाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा निगरानी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां अल्पकालिक परिवेश वायु गुणवत्ता मानदंड मूल्य (एएक्यूसीवी) के तहत वायुमंडल में एल्यूमीनियम, बेरियम, आयरन की मात्रा की निगरानी करेंगी। इससे आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण के आंकड़े एकत्रित करने में मदद मिलेगी।
पुलिस अफसरों को किया अलर्ट
पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने सभी एडीजीपी, आइजी, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दीवाली उत्सव के दौरान हादसे से बचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि गोदाम और भंडारगृहों के साथ पटाखों के खुदरा बिक्री केंद्रों पर भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय व आवश्यक सावधानी बरती जाए।