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RTI में अधूरी सूचना देने पर गुरूग्राम नगर निगम के चार अफसरों पर जुर्माना

चाइनीज कंपनी इको ग्रीन के बारे मेंं सूचना का अधिकार (आरटीआइ ) में अधूरी सूचना देने पर सूचना आयुक्त ने नगर निगम गुरूग्राम के चार अधिकारियों पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 05 Jul 2020 03:51 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jul 2020 03:51 PM (IST)
RTI में अधूरी सूचना देने पर गुरूग्राम नगर निगम के चार अफसरों पर जुर्माना
RTI में अधूरी सूचना देने पर गुरूग्राम नगर निगम के चार अफसरों पर जुर्माना

जेएनएन, चंडीगढ़। चाइनीज कंपनी इको ग्रीन के बारे मेंं सूचना का अधिकार (आरटीआइ ) में अधूरी सूचना देने पर सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने नगर निगम गुरूग्राम के चार अधिकारियों पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह राशि अपीलकर्ता को दी जाएगी। चारों जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ आरटीआइ एक्ट के सेेक्शन 20 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न और 25 हजार और जुर्माना लगाया जाए। साथ ही मांगी गई समस्त सूचनाएं 15 दिन में देने के आदेश देते हुए 9 सितंबर को चंडीगढ़ तलब किया है।

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याची पानीपत निवासी पीपी कपूर ने 18 नवंबर 2019 को कमिश्नर नगर निगम गुरूग्राम को 18 सूत्री आरटीआइ आवेदन भेजा था। इसके तहत गुरूग्राम में ठोस कूड़ा प्रबंधन स्कीम की ठेकेदार चाइनीज कंपनी के बारे में सूचनाएं मांगी थी, लेकिन निगम के जन सूचना अधिकारियों एवं वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों (1 से 4 जोन) ने निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के आदेशों के बावजूद पूरी सूचनाएं नहीं दिलवाई। इतना ही नहीं राज्य सूचना आयोग के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया और न ही 2 जुलाई को केस की सुनवाई में चंडीगढ़ हाजिर हुए।

राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने 2 जुलाई को केस की सुनवाई के बाद चारों अधिकारियों को पूरी सूचनाएं न देने का दोषी पाते हुए दस हजार रुपये जुर्माना ठोंका। यह जुर्माना राशि अपीलकर्ता को नगर निगम बतौर मुआवजा अदा करेगा। सूचना आयोग ने चारों अधिकारियों को 15 दिन में पूरी सूचनाएं देने व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का कारण बताओ नोटिस भी जारी कर 9 सितंबर को चंडीगढ़ तलब किया है।

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