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हरियाणा के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान नहीं, हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांगा जवाब

हरियाणा के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान नहीं हैं। मामले में हाई कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निदेशक व राज्य उपभोक्ता फोरम से जवाब तलब किया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 12:20 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 12:20 PM (IST)
हरियाणा के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान नहीं, हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांगा जवाब
हरियाणा के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान नहीं, हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांगा जवाब

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक व राज्य उपभोक्ता फोरम से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को 17 जुलाई तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

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दायर याचिका में बताया गया है कि राज्य में जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान के पांच पद खाली हैंं। याचिका में बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। अगर उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है, और गलत जानकारी वाली वस्तु खरीदने से उपभोक्ता नुकसान भी उठाता है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसलिए भारतीय संविधान अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है।

याचिका के अनुसार राज्य में पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान न होने के कारण यह कानून बेमानी हो जाता है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक इन पदों को भरा नहीं गया। याची ने कोर्ट को बताया कि उसको सूचना मिली कि इन पदों के लिए साक्षात्कार हो चुका है, लेकिन अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई, जिसका खामियाजा आम लोगों व उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। याची ने सरकार को इन पदों को तुरंत भरने का आदेश देने का सरकार को निर्देश देने की मांग की।

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