आपातकाल पीडि़तों को मिलेगा पहचानपत्र, बसों में मुफ्त यात्रा
हरियाणा की मनाेहर लाल सरकार ने 1975 के आपातकाल पीडि़तों को फोटो पहचानपत्र जारी करने का फैसला किया है। उन्हें रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वोल्वो बसों में इन्हें किराये में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर से लागू होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की मनाेहर लाल सरकार ने 1975 के आपातकाल पीडि़तों को फोटो पहचानपत्र जारी करने का फैसला किया है। उन्हें रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वोल्वो बसों में इन्हें किराये में 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर से लागू होगी। भाजपा को इस कदम से प्रदेश में राजनीतिक लाभ की उम्मीद है। इसके जरिये वह गैर कांग्रेसवाद को मजबूत करना चाहती है।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जून को इस आशय की घोषणा की थी। सरकार के फैसले के अनुसार सभी उपायुक्त अपने जिलों में आपातकाल के पीडि़त मृत या जीवित व्यक्तियों की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेंगे। सूचियां 15 अगस्त को प्रकाशित की जाएंगी और लोगों द्वारा दायर सभी आपत्तियों एवं दावों पर विचार करने के बाद 31 अगस्त तक सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके अलावा आधारकार्ड के साथ अलग से फोटो पहचान पत्र भी तैयार किए जाएंगे। आपातकाल के जीवित या मृत पीडि़तों के पति या पत्नी का भी पहचान पत्र बनेगा। 30 सितंबर तक वरिष्ठ अधिकारी स्वयं ऐसे व्यक्तियों को घर जाकर पहचान पत्र सौंपेंगे।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सहायता से जिला उपायुक्त अंतिम सूची में शामिल सभी व्यक्तियों को 31 दिसंबर तक ताम्रपत्र तैयार करेंगे। ताम्रपत्र ऐसे व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों को 26 जनवरी को प्रदान किए जाएंगे। सरकार के फैसले के अनुसार, जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को किसी स्पष्टीकरण के लिए किसी कार्यालय में न आना पड़े।