अब तीन साल में बदलेंगे सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों के अध्यक्ष
हरियाणा मेंं अब सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में पदोन्नति से विभागाध्यक्ष बनने वाले अधिकारी अब हर तीन साल बाद बदले जाएंगे।
जेएनएन, चंडीगढ़। सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में पदोन्नति से विभागाध्यक्ष बनने वाले अधिकारी अब हर तीन साल बाद बदले जाएंगे। सरकार के नए आदेशों से विभिन्न विभागों में वर्षों से इस पद पर जमे अधिकारियों की छुट्टी होगी। हालांकि विभाग में विभागाध्यक्ष पद के लिए दूसरा वरिष्ठ अधिकारी नहीं होने पर मौजूदा अधिकारी को तीन-तीन साल के लिए दो बार एक्सटेंशन मिल सकेगी। ऐसे में एक अफसर को अधिकतम नौ साल तक ही इस पद पर काम करने का मौका मिलेगा।
दो बार मिल सकेगी एक्सटेंशन, पात्र अफसर मिलते ही छुट्टी
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक विभागों को सेवा नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। सेवा नियमों में बदलाव के लिए सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। विगत 30 मई को हुई बैठक में भी कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी।
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इससे कई विभागों के अध्यक्षों का बदलना तय है। कई महकमों की कमान आइएएस की बजाय विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारी संभाले हुए हैं। तीन साल पूरे कर चुके ऐसे अफसरों को विभागाध्यक्ष की जगह दूसरे पदों पर भेजा जाएगा।
प्रभावित अफसरों को मिलेगा विशेष पद, विदेश सेवा का भी मौका
विभागाध्यक्ष की समय सीमा पूरी कर चुके अफसरों को विभागाध्यक्ष (विशेष) के पदनाम के साथ रैंक, कार्य क्षेत्र और कोर योग्यता के अनुसार अन्य कार्य सौंपा जाएगा। इसके लिए विभाग में वित्त विभाग से सीमित अवधि अर्थात उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिए एक एक्स काडर पोस्ट सृजित की जाएगी। विभागाध्यक्ष (विशेष) को दूसरे विभागों या बोर्ड-निगमों में उसी या उससे उच्च पे-लेवल या स्केल में प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर भेजने पर भी विचार किया जा सकता है।
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