हरियाणा में उचित इलाज न मिलने से मरे कोरोना मरीजों के परिवारों को मुआवजे की मांग, HC में याचिका
CononaVirus हरियाणा में कोरोना मरीजों की समुचित इलाज न मिलने से मौत का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि समुचित इलाज न मिलने से मरे कोरोना मरीजों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा में समुचित इलाज न मिलने से कोराेना मरीजों की मौत का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें उचित इलाज के अभाव में मौत का शिकार हुए काेरोना मरीजों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है।
हिसार निवासी लाल बहादुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मुलभूत चिकित्सा सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है और यह लोगों को मौलिक अधिकार है। लेकिन, वर्तमान हालात में हरियाणा सरकार अपने कर्तव्य की पालना में असफल रही है। इस कारण रोजाना सैकड़ों काेरोना मरीज दवा व ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं। याचिका में बताया गया है कि अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, कही ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं आवेंटिलेटर की तो कहीं रेमडेसिविर और टोकीलीज़ुमैब नहीं मिल रही हैं।
याचिका में कहा गया है कि कालाबजारी का यह आलम है कि रेमडेसिविर और टोकीलीज़ुमैब जैसी जरूरी दवाई अपने दामों से कई गुणा अधिक कीमत पर बिक रही है। याचिका में हरियाणा सरकार से कोरोना के मरीजों के लिए उचित मात्रा में आईसीयू बेड व मेडिकल ऑक्सीजन की निर्धारित सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश देने की मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ऑक्सीजन व दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने असफल रही है। इस कारण जरूरतमंदों को दवाई नहीं मिल पा रही है और काफी संख्या में लोग मौत का शिकार हो रहे है। इस विषय पर हाई कोर्ट पहले भी कई बार निर्देश दे चुका है, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा।
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 104 स्थापित कर दी है लेकिन वह असफल है जिससे लोगों को तो कोई फायदा नहीं हो पा रहा। याचिका में आग्रह किया गया कि सरकार तुरंत जरूरतमंद लोगों को उचित इलाज उपलब्ध करवाएं व जो लोग इलाज के अभाव के मौत का शिकार हुए हैं उनके परिजनों को सरकार उचित मात्रा में मुआवजा दे ।
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