Move to Jagran APP

निगम चुनाव फरवरी तक टाले जाएं या युवाओं को मिले वोट का हक

नगर निगम चुनाव में युवाओं को वोट का हक दिलवाने के लिए लगातार आवाज बुलंद हो रही है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 06:33 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 05:08 AM (IST)
निगम चुनाव फरवरी तक टाले जाएं या युवाओं को मिले वोट का हक
निगम चुनाव फरवरी तक टाले जाएं या युवाओं को मिले वोट का हक

जागरण संवाददाता, पंचकूला : नगर निगम चुनाव में युवाओं को वोट का हक दिलवाने के लिए लगातार आवाज बुलंद हो रही है। जननायक जनता पार्टी के जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचकूला के उपायुक्त व निर्वाचन आयोग हरियणा के सचिव को पत्र लिखकर नगर निगम चुनाव फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में करवाने की मांग की है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा 14 मार्च 2017 को हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमों में संशोधन करते हुए हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम 2017 बारे एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में नगर निगमों के जो चुनाव होंगे, उनकी मतदाता सूचियां मौजूदा विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची अनुसार ही तैयार होंगी। जबकि इससे पूर्व नगर पालिका, नगर परिषदों व नगर निगमों में चुनाव होते थे, उसके लिए अलग से मतदाता सूची तैयार होती थी। हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमों के मुताबिक चुनाव की घोषणा होने के चार दिन के अंदर नए वोट बनवाने का प्रावधान था। अगर किसी व्यक्ति का मत बनाना नियमानुसार ठीक हो तो वह संबंधित उपायुक्त से अपना वोट बनाने वाले अपील कर सकता था, लेकिन इस नए संशोधन के लागू होने के बाद केवल विधानसभा तथा लोकसभा हेतु जो मतदाता सूचियां तैयार होती हैं, उसके अनुसार ही निगमों के चुनाव में वोट डाले जाएंगे। तीन नगर निगम के चुनाव होने हैं दिसंबर माह के अंत तक

loksabha election banner

अब विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हर वर्ष एक जनवरी को आधार मानकर किया जाता है। नए नोट बनाए जाते हैं, उसके बाद अलग से कोई वोट बनाने का कार्यक्रम आमतौर पर नहीं होता। हरियाणा में तीन नगर निगम के चुनाव दिसंबर माह के अंत तक या जनवरी 2021 में होने हैं। उनके वोट बनवाए जाएंगे तथा डाले जाएंगे। वह सभी विधानसभा के लिए जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, जोकि एक जनवरी 2020 को आधार मानकर तैयार हो रही है, उसी अनुसार वोट बनेंगे तथा डाले जाएंगे। जिसके चलते चुनाव की घोषणा होने तक जो व्यक्ति 18 वर्ष या इससे ज्यादा की उम्र का होगा, जिसका वोट नहीं बना है वह अपना वोट नहीं बना पाएगा। संसोधन को वापस नहीं लिया तो हजारों युवा नहीं डाल सकेंगे वोट

सिहाग ने मांग की है कि संशोधन को वापस लिया जाए तथा पहले की तरह नगर निगम निर्वाचन नियम को ही मानें। जिसमें यह प्रावधान था कि नगर निगम चुनाव की घोषणा होने के उपरांत चार दिन तक नए वोट बनवाए जा सकते हैं। अगर नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो हजारों लोग आने वाले नगर निगमों के चुनाव में वोट डालने से वंचित हो जाएंगे। अगर फिर भी सरकार किसी कारणवश कोई पुर्न संशोधन नहीं होता, तो फरवरी 2021 के आखिरी दिनों में करवाएं जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.