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सिंचाई विभाग की वरिष्ठता सूची पर विवाद, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा क्यों न सूची पर रोक लगा दें

हरियाणा में सिंचाई विभाग में इंजीनियर इन चीफ के पद पर प्रमोशन को रद करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में वरिष्ठता सूची पर सवाल उठाया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 02:40 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 02:40 PM (IST)
सिंचाई विभाग की वरिष्ठता सूची पर विवाद, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा क्यों न सूची पर रोक लगा दें
सिंचाई विभाग की वरिष्ठता सूची पर विवाद, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा क्यों न सूची पर रोक लगा दें

जेएनएन, चंडीगढ़। सिंचाई और जल संसाधन विभाग हरियाणा में काम करने वाले मुख्य इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची पर विवाद शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गुलाब सिंह नरवाल ने चीफ इंजीनियर बीरेंद्र सिंह को इंजीनियर इन चीफ के पद पर प्रमोशन देने को रद करने की मांग की हैं। नरवाल ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार ने मुख्य इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची में नियमों की पालना नहीं की। याची ने कोर्ट से कहा कि वो सरकार को आदेश दे कि सरकार उसको इंजीनियर इन चीफ के पद पर प्रमोशन दे।

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याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के साथ इंजीनियर इन चीफ सिंचाई और जल संसाधन विभाग बीरेंद्र सिंह, चीफ इंजीनियर कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी राकेश चौहान और चीफ इंजीनियर को सतबीर सिंह कादियान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्यों न वो इस वरिष्ठता सूची पर रोक लगा दे जिसके तहत बीरेंद्र सिंह को इंजीनियर इन चीफ के पद पर प्रमोशन दिया गया है।

गुलाब सिंह वर्तमान में वह भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) चंडीगढ़ में सदस्य (सिंचाई) के रूप में डेपुटेशन पर हैं। याचिकाकर्ता ने विभाग की 16 जनवरी, 2020 की वरिष्ठता सूची को फिर से निर्धारित करने और पदोन्नत करने के की मांग की है। याची के अनुसार तीन प्रतिवादी के साथ उसे 1998 में सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में भर्ती किया गया था।

16 जनवरी, 2020 की वरिष्ठता सूची के अनुसार, याचिकाकर्ता को बीरेंद्र सिंह और राकेश चौहान से पीछे रखा गया। याचिकाकर्ता एकमात्र एससी उम्मीदवार था और उसको बीरेंद्र सिंह और राकेश चौहान से वरिष्ठ माना जाना चाहिए था, इसलिए उनको प्रमोशन देकर इंजीनियर इन चीफ बनाया जाए।

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