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मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाएं, अन्‍यथा कटेगा चालान, हरियाणा में 261 कंटेनमेंट जोन सील

हरियाणा में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने कडा कदम उठाया है। अब घर के बाहर कोई व्‍यक्ति बिना मास्‍क पहने जाएगा तो उसका चालान कटा जाएगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 13 Apr 2020 04:07 PM (IST)Updated: Mon, 13 Apr 2020 04:07 PM (IST)
मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाएं, अन्‍यथा कटेगा चालान, हरियाणा में 261 कंटेनमेंट जोन सील
मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाएं, अन्‍यथा कटेगा चालान, हरियाणा में 261 कंटेनमेंट जोन सील

चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना महामारी से जूझ रही हरियाणा सरकार ने राज्य में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। राज्य में जो व्यक्ति कहीं भी बिना मास्क के मिलेगा, उसका चालान काटकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य के 261 कंटेनमेंट और बफर जोन की सीमाएं सील करने के आदेश भी दिए हैं। इन सीमाओं के भीतर न तो कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा और न ही यहां से कोई बाहर जा सकेगा।

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कंटेनमेंट व बफर जोन में हर किसी के आने जाने पर रहेगी पूरी पाबंदी

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने हर जिले में कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन और कुछ को बफर जोन में रखा है। जिन गांवों, मोहल्लों और क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित पाजिटिव केस ज्यादा मिले हैं, वहां कंटेनमेंट जोन होगा, जबकि उसके आसपास के गांवों व क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र (बफर जोन) घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महामारी के फैलाव को रोकना है। नूंह जिले में सबसे ज्यादा 140, पलवल में 42, पंचकूला में 22, गुरुग्राम में नौ और फरीदाबाद में 12 कंटेनमेंट व बफर जोन हैं।

- मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध हर जिले में धारा 188 के तहत कार्रवाई

गृह मंत्री के अनुसार पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि यदि किसी जिले में कोई व्यक्ति बना मास्क के मिले तो उसका धारा 188 में चालान काटा जाए। उन्होंने कहा कि मुंह ढकने के लिए सिर्फ मास्क ही जरूरी नहीं है। रूमाल, गमछे, चुन्नी और किसी दूसरे कपड़े से भी मुंह ढका जा सकता है।

बता दें कि राज्य सरकार ने पहले सिर्फ चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में ही मास्क पहनना अनिवार्य किया था, लेकिन अब यह आदेश हर जिले में लागू होगा। विज ने कहा कि प्रदेशवासियों को बीमारी से बचाने के लिए इस नियम को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा और नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश पहुंच गए हैं।

एक लाख पीपीई किट और पांच लाख मास्क का आर्डर

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार राज्य के अस्पतालों में डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए उपकरणों की कोई कमी नहीं है। 20 हजार पीपीई किट्स हमने पूरे हरियाणा में जिला अनुसार सभी अस्पतालों में दे दी हैं। 13 हजार पीपीई किट्स वेयरहाउस में रखी हैं। एक लाख 10 हजार का आर्डर दिया गया है।

सरकार ने केवल सर्टिफाइड किट्स को ही मंजूरी दी है। इसके अलावा एन-95 मास्क 71 हजार वेयरहाउस में रखे हैं। जिलों में 61 हजार मास्क दिए जा चुके हैं। सरकार ने पांच लाख मास्क का और ऑर्डर दिया हुआ है। विज ने दावा किया कि राज्य के सभी अस्पतालों में पूरे उपकरण हैं और सेफ्टी किट की कोई कमी नहीं है।

सफाई कर्मचारियों को मंत्री अनिल विज ने ठोंकी पीठ

शहरी निकाय मंत्री के नाते अनिल विज ने सफाई कर्मचारियों की पीठ भी थपथपाई है। उन्होंने कहा की सभी कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसकी सराहना हो रही है। राज्य भर में सेनेटाइजेशन अभियान चलाया गया है। उससे कोरोना को फैलने से रोकने में बहुत सहायता मिली है।

उन्होंने पालिका के सभी कर्मचारियों से कहा कि लॉक डाउन का समय दो सप्ताह और बढ़ सकता है। इसलिए जब तक कोरोना का हरियाणा से समूलनाश नहीं हो जाता तब तक यह अभियान इसी तरह चलाते रहें और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। उन्होंने बताया कि अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को बैज व प्रशंसा पत्र मिलेंगे। उन्होंने ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों खासकर एमपीएचडब्ल्यू स्टाफ की सराहनी की, जिन्होंने कोरोना महामारी में डबल वेतन लेने से इंकार कर दिया है।

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