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हरियाणा के सभी नगर निगम सरकारी रिकार्ड में नगर परिषद, कानून में संशोधन हुआ जरूरी

हरियाणा में सभी नगर निगम सरकारी रिकार्ड मं नगर परिषद हैं। ऐसे में राज्‍य के सभी नगर निगमों का दर्जा बचाए रखने के लिए कानून में संशोधन बेहद जरूरी है। सितंबर में हुए कानूनी संशोधन में गड़बड़ी के चलते निगमों को मान नगर परिषद मान लिया गया था।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2020 08:02 AM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2020 08:02 AM (IST)
हरियाणा के सभी नगर निगम सरकारी रिकार्ड में नगर परिषद, कानून में संशोधन हुआ जरूरी
हरियाणा में नगर निगमों के दर्जे को लेकर सवाल उठ गया है। (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार की एक छोटी सी गलती की वजह से प्रदेश के सभी दस नगर निगमों के कानूनी दर्जे पर सवाल खड़े हो गए हैं। कानूनी संशोधन में गड़बड़ीके चलते प्रदेश के सभी दस निगम फिलहाल तक नगर परिषद ही हैं। भले ही उनमें से सात नगर निगमों के मेयर और पार्षदों के चुनाव हो चुके हैं। तीन नगर निगम अंबाला, पंचकूला और सोनीपत, रेवाड़ी नगर परिषद तथा सात नगर पालिकाओं के आम चुनाव इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना है।

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इन नगर निगमों का कानूनी दर्जा बचाने को कानून में संशोधन जरूरी

हरियाणा म्युनिसिपल (संशोधन) अधिनियम 2020 इसी साल 19 सितंबर से लागू हुआ है। इस संशोधन अधिनियम की एक कानूनी धारा  में गड़बड़ी हो गई। 6  सितंबर को विधानसभा से पारित हरियाणा  म्युनिसिपल (दूसरे संशोधन) कानून 2020 में भी इसे सुधारा नहीं गया है। हरियाणा म्युनिसिपल कानून 1973  की  धारा 2ए में हुए ताजा संशोधन के आधार पर हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित निकायों का स्तर नगर परिषद का होगा, चाहे उनकी आबादी कितनी भी रहे। नूंह को नगर परिषद का दर्ज देने के लिए कानून में यह बदलाव किया गया था, क्योंकि वहां आबादी काफी कम थी, लेकिन सरकार उसे पहले ही नगर परिषध का दर्जा देने का ऐलान कर चुकी थी।

सितंबर में कानूनी संशोधन में गड़बड़ी के चलते निगमों को मान लिया गया परिषद

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार  म्युनिसिपल (संशोधन) अधिनियम 2020 में यह तो कह दिया गया कि सभी जिला मुख्यालयों पर शहरी निकाय नगर परिषद होंगे, लेकिन इस बात का कानून में उल्लेख नहीं किया कि पहले से स्थापित नगर निगम का अस्तित्व बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं लिखे जाने से नगर निगम भी तकनीकी व कानूनी तौर पर नगर परिषद ही बन गए हैं। इस बारे में हेमंत कुमार ने शहरी निकाय मंत्री अनिल विज से इस तकनीकी गड़बड़ी को दूर कराने का आग्रह किया है।

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