हरियाणा में 88 शहरों में मिली 40 लाख प्रापर्टी, जींद, रोहतक, हिसार सहित 23 निकायों का डाटा आनलाइन
सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी सर्वे का काम पूरा करने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया है। अब प्रापर्टी से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र टैक्स मालिकाना हक में संशोधन सहित दूसरे कार्यों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी 88 शहरों में प्रापर्टी सर्वे का काम पूरा हो गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। स्थानीय निकायों में कुल 40 लाख प्रापर्टी के आनलाइन होने से ई-गवर्नेंस में तेजी आएगी। संपत्ति मालिकों को प्रापर्टी से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र, संपत्ति पर टैक्स की गणना, टैक्स गणना में खामियों को ठीक कराने, संपत्ति के मालिकाना हक में संशोधन सहित अन्य कागजात दुरुस्त कराने के लिए निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे धन और समय दोनों की बचत होगी।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने विगत 17 फरवरी को 40 शहरों की 9.25 लाख प्रापर्टी को आनलाइन करते हुए सभी 88 स्थानीय निकायों में सर्वे का काम 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया था। प्रापर्टी सर्वेक्षण की मानिटरिंग के लिए गठित राज्य स्तरीय सर्वस्व समिति स्टीयरिंग कमेटी की सोमवार को बैठक में बताया गया कि शहरों में कुल 40 लाख प्रापर्टी चिन्हित की गई है जो पूर्व में सर्वेक्षित 29 लाख संपत्तियों से 11 लाख अधिक है। शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निदेशक आइएएस अशोक मीणा, अतिरिक्त निदेशक वाईएस गुप्ता, सर्वे कंपनी याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने सर्वे के बारे में विस्तार से बताया।
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बैठक में बताया गया कि 23 नगरीय निकायों यथा कलानौर, सफीदों, हथीन, दादरी, उचाना, कालांवाली, लाडवा, खरखौदा, असंध, गोहाना, नरवाना, अटेली, कनीना, तावड़ू, जींद, रोहतक, अंबाला सिटी, होडल, यमुनानगर, सिरसा, मंडी डबवाली और हिसार का डाटा आनलाइन कर प्रापर्टी मालिकों से आपत्तियां मांगी गई हैं।
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इसी तरह 27 स्थानीय निकायों करनाल, समालखा, गन्नौर, बरवाला, पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, राजौंद, कैथल, धारूहेड़ा, महेंद्रगढ़, अंबाला कैंट, उकलाना, पलवल, हांसी, नूंह, पुन्हाना, थानेसर, फरीदाबाद, रतिया, फिरोजपुर झिरका, पंचकूला, टोहाना, नारनौल, सोहना, रेवाड़ी, कालका और पिंजौर में संबंधित अफसरों को डाटा आनलाइन कर प्रापर्टी मालिकों से आपत्तियां मांगने का काम 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देरी होने पर संबंधित स्थानीय निकायों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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