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पराली जलाने वाले नौ किसानों पर साढ़े 47 हजार का जुर्माना

फसल अवशेष (पराली) जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नौ किसानों पर 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Oct 2020 07:57 PM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2020 05:11 AM (IST)
पराली जलाने वाले नौ किसानों पर साढ़े 47 हजार का जुर्माना
पराली जलाने वाले नौ किसानों पर साढ़े 47 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पलवल: फसल अवशेष (पराली) जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नौ किसानों पर 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। दो किसानों पर 15-15 हजार रुपये तथा सात किसानों पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संबंधित गांवों के सरपंचों व नंबरदारों को समय पूर्व प्रशासन को सूचना न देने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

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होडल खंड के गांव बांसवा निवासी पूरन, पलवल खंड के गांव मांदकोल निवासी जयदेव, जनौली निवासी कल्लू, असावटा निवासी बीर सिंह, सूरज व मोहनलाल तथा हथीन खंड के गांव कोंडल निवासी किशनलाल तेवतिया पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हसनपुर खंड के गांव कुशक निवासी ओमान व किशन को 15-15 हजार रुपये का आर्थिक दंड किया गया है।

जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने दैनिक जागरण को बताया कि जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। इसके लिए गांवों में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-समय पर खेतों का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जिन गांवों के किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, उन गांवों के नंबरदारों व सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। उपायुक्त नरवाल ने बताया कि गांवों के सरपंचों को सात अक्टूबर को ही नोटिस जारी कर दिया गया था।


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