Move to Jagran APP

मुख्य आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

बहुचर्चित फर्जी एमएलआर प्रकरण में नामजद आरोपित मुश्ताक की अग्रिम जमानत जिला सेशन जज चंद्रशेखर की अदालत ने खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 05:59 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 05:59 PM (IST)
मुख्य आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज
मुख्य आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

संवाद सहयोगी, हथीन : बहुचर्चित फर्जी एमएलआर प्रकरण में नामजद आरोपित मुश्ताक की अग्रिम जमानत जिला सेशन जज चंद्रशेखर की अदालत ने खारिज कर दी। एसएचओ सत्य नारायण ने बताया कि इस मामले में मुश्ताक ने अग्रिम जमानत की अपील की हुई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपित मुश्ताक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

loksabha election banner

बता दें कि गांव पचानका निवासी राशिद का अपने ही गांव निवासी रफीक व अन्य से नाली को लेकर विवाद था। बीते 10 जून को आपसी विवाद ने कहासुनी का रूप ले लिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार राशिद ने रफीक के पक्ष को फंसवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक चिकित्सक से मिलकर अपनी पत्नी अफसाना को चोट लगवाकर एमएलआर तैयार करवा लिया। क्योंकि उस कहासुनी में गांव के लोग बीच में आ गए थे और अफसाना झगड़े के दौरान वहां मौजूद भी नहीं थी। इसीलिए यह मामला दर्ज नहीं कराया गया।

15 जून को फिर दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी हुई, तो राशिद ने अपने पक्ष के मुश्ताक़ को बुराका निवासी डॉ.मुबारिक व संघेल निवासी सागर द्वारा चोट लगवाकर एमएलआर तैयार करा ली तथा पुलिस में मामला दर्ज करा दिया था। इसके बारे में जब रफीक के पक्ष को पता लगा, तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत से फर्जी एमएलआर कटवाने की लिखित शिकायत दी थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.