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दूसरी काउंसलिग में हिस्सा लेने को देना होगा जुर्माना

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अनुसार जिन विद्यार्थियों को पहली मेरिट लिस्ट में सीट में अलाटमेट हुई थी लेकिन संबंधित विद्यार्थी ने यदि उस कोर्स में दाखिला नहीं लिया तो उसे दूसरी काउंसलिग में हिस्सा लेने के लिए पांच सौ रुपए जुर्माना राशि अदा करनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 06:38 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 06:38 PM (IST)
दूसरी काउंसलिग में हिस्सा लेने को देना होगा जुर्माना
दूसरी काउंसलिग में हिस्सा लेने को देना होगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, नूंह : कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अनुसार जिन विद्यार्थियों को पहली मेरिट लिस्ट में सीट में अलाटमेट हुई थी लेकिन संबंधित विद्यार्थी ने यदि उस कोर्स में दाखिला नहीं लिया तो उसे दूसरी काउंसलिग में हिस्सा लेने के लिए पांच सौ रुपए जुर्माना राशि अदा करनी होगी। छात्राओं को भी यह जुर्माना राशि 250 रुपए अदा करनी होगी। विभाग द्वारा पहली मेरिट लिस्ट में 60 प्रतिशत सीट अलाट की गई थी जिसमें से करीब 50 प्रतिशत सीटों पर दाखिला हुआ है।

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18 से 20 अक्टूबर तक दूसरे आप्शन में करेंगे चयन : विभाग द्वारा 13 अक्टूबर को जारी की गई पहली मेरिट लिस्ट पर 16 अक्टूबर तक दस्तावेजों की जांच कर फीस जमा करवाते हुए दाखिले दिए थे। विभाग द्वारा 18 अक्टूबर को रिक्त सीट आनलाइन दर्शाई जाएगी इसके बाद आज से 20 अक्टूबर तक पहली मेरिट लिस्ट में सीट अलाटमेंट न होने वाले विद्यार्थी तथा सीट अलाटमेंट उपरांत दाखिला न लेने वाले विद्यार्थी अपने कोर्स व आइटीआइ में फेरबदल कर सकेंगे।

बिना जुर्माना ओपन नहीं होगा आनलाइन फार्म : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूंह के प्रधानाचार्य सुधीर कुमार ने बताया कि आनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभाग ने मेरिट अनुसार विद्यार्थियों को कोर्स आवंटित कर दिए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने संबंधित सीट पर दाखिला नहीं लिया। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विभाग ने जुर्माना राशि लगाई है। छात्रों को 500 रुपए एवं छात्राओं को 250 रुपए आनलाइन जुर्माना राशि अदा करने पर ही वे आनलाइन पोर्टल में दूसरी काउंसलिग में हिस्सा ले सकेंगे। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा जुर्माना राशि अदा नहीं की गई तो वह दूसरी काउंसलिग में हिस्सा नहीं ले सकेगा।


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