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निर्धारित रेट से अधिक लिया तो दुकान का लाइसेंस होगा रद

जागरण संवाददाता नूंह उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले के एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने-अपने उपमंडल में यह सुनिश्चित करें कि किसानों को डीएपी लेने में कोई दिक्कत न आए।

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 Oct 2021 07:03 PM (IST)Updated: Sun, 10 Oct 2021 07:03 PM (IST)
निर्धारित रेट से अधिक लिया तो दुकान का लाइसेंस होगा रद
निर्धारित रेट से अधिक लिया तो दुकान का लाइसेंस होगा रद

जागरण संवाददाता, नूंह: उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले के एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने-अपने उपमंडल में यह सुनिश्चित करें कि किसानों को डीएपी लेने में कोई दिक्कत न आए। उन्होंने जिला नूंह के सभी खाद के निजी और सहकारी समितियों, थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता डीलरों को आदेश दिए कि जिले में कोई खाद बिक्री, डीएपी एवं यूरिया के बैग पर जो अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर किसानों को उपलब्ध करवाएं और किसान को उसकी पावती रसीद भी दें। यदि कोई खाद विक्रेता बैग पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी किसान को खाद बेचता हुआ या जिले से बाहर खाद को भेजकर कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा उसका लाइसेंस भी तुरंत प्रभाव से रद कर दिया जाएगा।

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उपायुक्त ने सभी खाद विक्रेता खाद का भण्डारण और उसका मूल्य और कृषि विभाग के अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी दुकान के बाहर ब्लैक बोर्ड पर अंकित करने के लिए बाध्य है। अगर किसी की दुकान पर यह नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ एफआइआर करवाई जाएगी और अगर किसान खाद खरीदता है तो उसको कीटनाशक लेने पर कोई भी दुकानदार बाध्य नहीं करेगा। अगर इस तरह की कोई शिकायत विभाग के पास आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसका लाइसेंस भी रद कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने किसानों से अपील कि किसान फसल बोआई अनुसार ही खाद की खरीद करें अनावश्यक अव्यवस्था का माहौल न बनाएं। जिले में खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी और यदि किसी किसान भाई से कोई खाद विक्रेता मूल्य से अधिक राशि लेता है तो किसान भाई इसकी शिकायत अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय और स्थानीय प्रशासन को कर सकता है।


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