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जिले में धारा 144 लागू, प्रशासन का सहयोग करें: डीसी

जागरण संवाददाता नूंह जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। उन्होंने

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Jan 2021 04:40 PM (IST)Updated: Tue, 12 Jan 2021 06:12 PM (IST)
जिले में धारा 144 लागू, प्रशासन का सहयोग करें: डीसी

जागरण संवाददाता, नूंह: जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सूचित किया है कि भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानून के विरोध में जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर सकती है। इसके चलते जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्गों पर जाम लग सकता है तथा कोरोना महामारी के संक्रमण का खतरा भी हो सकता है।

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उन्होंने कहा कि अत: कानून व्यवस्था, शांति बनाए रखने व किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान शरारती या असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गडबड़ी फैलाकर शांति व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने तथा सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व शांति बनाए रखने के लिए आम जनता या जनता का कोई प्रतिनिधि जिले के सार्वजनिक स्थानों पर ना तो कोई जनसभा करेगा और ना ही चार या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे।

उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस व अन्य डयूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम व जिला में नियुक्त सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सभी थाना प्रभारियों की अपने-अपने क्षेत्र में होंगी। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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