50 प्रतिशत अनुदान के लिए इच्छुक किसान 30 सितंबर तक करें आनलाइन आवेदन : उपायुक्त शक्ति सिंह
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने बैट्री चलित स्प्रे पंप पर अनुदान देने को अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसानों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
नूंह/ मेवात, जागरण संवाददाता। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने बैट्री चलित स्प्रे पंप पर अनुदान देने को अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसानों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने अनुदान योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने प्रदेश के सभी जिलों से वर्ष 2021-22, अनुसूचित जाति स्कीम के तहत बैट्री चलित स्प्रे पंप पर अनुदान देने के लिए इच्छुक किसानों से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है।
योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम के तहत आवेदन कर्ता किसान को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा, इसके आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने स्कीम के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन कर्ता किसान संबंधित जिले का स्थायी निवासी हो, साथ ही उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदन कर्ता ने उक्त स्कीम के तहत पिछले चार वर्षों में कोई भी अनुदान ना लिया हो।
इच्छुक किसान किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से उपरोक्त पंप की खरीदारी कर सकता है। इस बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए किसान उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117, 0172-2521900 पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर किसानों को योजना से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही किसानों को आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा।