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मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, हटवाने या आपत्ति के लिए 30 तक करें आवेदन

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कटवाने और आपत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पांच जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Nov 2021 05:59 PM (IST)Updated: Sun, 07 Nov 2021 05:59 PM (IST)
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, हटवाने या आपत्ति के लिए 30 तक करें आवेदन
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, हटवाने या आपत्ति के लिए 30 तक करें आवेदन

संवाद सहयोगी, नगीना : मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और आपत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पांच जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एक जनवरी 2022 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर आगामी 30 नवंबर तक मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। प्राप्त दावे और आपत्तियों का आगामी 20 दिसंबर को प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, नाम हटवाने, बूथ बदलवाने व शुद्धिकरण के लिए संबंधित फार्म भरकर जमा करवाएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जा चुका है। जिलावासी 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इस दौरान आयोग कि हिदायतों अनुसार 13 और 14 नवंबर तथा 27 और 28 नवंबर को विशेष अभियान के तहत सभी बूथ स्तर अधिकारी अपने मतदान बूथों पर उपस्थित होकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। निर्धारित अवधि तक प्राप्त दावे व आपत्तियों का 20 दिसंबर तक निपटारा किया जाएगा। आगामी पांच जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों का से आह्वान किया कि पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूचियों में इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दर्ज करवाए ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2022 को कोई भी पात्र व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और मामूली तौर पर वहीं का निवासी है और यदि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावा फार्म नंबर-छह भरकर बूथ स्तर अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति या जन्मतिथि अंकित किसी भी सरकारी दस्तावेज की फोटोकापी साथ संलग्न करें। इस फार्म पर नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो भी लगाए। अपना पूरा डाक पत्ता दर्ज करें। अधूरा फार्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में हटाने बारे कोई आक्षेप हो तो वह इस अवधि के दौरान फार्म सात भरकर संबंधित बूथ स्तर अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में गलत दर्ज है तो वह मतदाता फार्म आठ शुद्धि भरकर जमा करवा सकते हैं। ये सभी फार्म बूथ स्तर अधिकारी के पास नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे।


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