वाहन मालिक ने जुर्माना भरने में की आनाकानी
खनन विभाग की टीम द्वारा ओवरलोड और अवैध पत्थरों से भरे वाहन को पकड़े जाने पर भी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर विभाग की ओर से वाहन चालक व मालिक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।
संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी: खनन विभाग की टीम द्वारा ओवरलोड और अवैध पत्थरों से भरे वाहन को पकड़े जाने पर भी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर विभाग की ओर से वाहन चालक व मालिक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।
खनन विभाग की मानें तो अवैध खनन ढुलाई में वाहन दोबारा से पकड़ा गया है। नोटिस भेजने के बाद भी वाहन मालिक द्वारा जुर्माना भरने में कार्यालय से संपर्क नहीं किया जा रहा, जिससे खनन विभाग ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा कर वाहन की कीमत का 50 प्रतिशत जुर्माना राशि वसूल करने का अनुरोध किया है।
बता दें कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए खनन निरोधक दस्ता खनन रक्षक पंकज कुमार की टीम धोलेड़ा के नजदीक वाहन की जांच की। जांच करने पर कोई वैध ई-रवाना और बिल नही था। वाहन का वजन करने पर पर्ची के अनुसार बाडी से अधिक 34 मीट्रिक टन अवैध पत्थर भरा हुआ था, जिससे टीम द्वारा वाहन को जब्त किया गया। विभाग द्वारा वाहन के मालिक को जुर्माना राशि भरने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन जुर्माना राशि अदा करने के लिए वाहन मालिक ने विभागीय दफ्तर में कोई संपर्क ही नहीं किया।
विभागीय टीम द्वारा गत वर्ष भी बखरीजा के नजदीक वाहन को अवैध खनन के जुर्म में पकड़ा था। जिस पर वाहन मालिक ने चार लाख 21 हजार बतौर जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा करवाने पर वाहन को छोड़ दिया गया था, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन का मालिक जुर्माना राशि भरने में आनाकानी बरत रहा है। इस पर खनन विभाग ने पुलिस में शिकायत देकर वाहन मालिक व चालक से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर वाहन की कीमत का 50 प्रतिशत खनिज की रायल्टी, खनिज की कीमत व जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए कहा गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में वाहन मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।