Move to Jagran APP

अवैध खदान व बजरी धुलाई संयंत्रों पर धारा 144 लागू

जिलाधीश आरके शर्मा ने आदेश पारित कर जिला में अवैध खदानों व बजरी धुलाई संयंत्रों पर धारा 144 लागू कर रोक लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 05:44 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 05:44 PM (IST)
अवैध खदान व बजरी धुलाई संयंत्रों पर धारा 144 लागू
अवैध खदान व बजरी धुलाई संयंत्रों पर धारा 144 लागू

जागरण संवाददाता, नारनौल : जिलाधीश आरके शर्मा ने आदेश पारित कर जिला में अवैध खदानों व बजरी धुलाई संयंत्रों पर धारा 144 लागू कर रोक लगाई है। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर भी रोक लगाई है। जिलाधीश द्वारा पारित आदेशों में कहा गया है कि जिले के विभिन्न गांवों में विशेष रूप से नारनौल और नांगल चौधरी के क्षेत्र में आवंटित खानों के सभी क्षेत्रों में सरकार की अनुमति के बिना अवैध खनन और धुलाई के संयंत्र चलने की सूचना मिल रही हैं। इस तरह पानी की बर्बादी जल अधिनियम के प्रावधानों और सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता है। यह क्षेत्र डार्क जोन में पड़ता है। ऐसे में स्थानीय निवासियों तथा खनन के काम में लगे लोगों द्वारा की जा रही इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोकने की जरूरत है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी ऐसी गतिविधियों को तुरंत रोकने की आवश्यकता है। कई जगह सड़कों आदि के निर्माण कार्यों में लगी कंपनियों के भी अवैध खनन में शामिल होने की सूचना मिल रही है। इसके अलावा कोविड-19 के चलते जिला में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने पर प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान आवश्यक कार्य व मेडिकल आपात स्थिति को छोड़कर सभी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दी पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इन आदेशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, एडीसी, संबंधित एसडीएम व नगराधीश की रहेगी।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.