चुनाव के मद्देनजर 10 से 12 मई तक शराब के ठेके रहेंगे बंद
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिलाधीश डॉ. गरिमा मित्तल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक आदेश जारी कर जिला में 10 मई को शाम 6 बजे से 12 मई को शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
जासं, नारनौल : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिलाधीश डॉ. गरिमा मित्तल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक आदेश जारी कर जिला में 10 मई को शाम 6 बजे से 12 मई को शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 23 मई को मतगणना के दिन भी शाम 6 बजे तक यह आदेश जारी रहेंगे। इन आदेशों के अनुसार इस अवधि के दौरान जिले में किसी भी ठेके, बार, पब व होटलों में भी शराब नहीं बेची जाएगी। आदेशों के तहत आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्वक करवाने में सहयोग दें।