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जिले में अब प्रत्येक शुक्रवार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए लगेगा कैंप

पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए जिले के सभी 66 पशु अस्पताल पर प्रत्येक शुक्रवार को कैंप का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने अब फैसला लिया है कि यह ऋण किस्तों की बजाय लाभार्थी को एक मुश्त दिया जाएगा। साथ ही अब पशुओं का बीमा करवाना भी अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. नसीब सिंह ने दी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 05:06 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 05:06 PM (IST)
जिले में अब प्रत्येक शुक्रवार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए लगेगा कैंप
जिले में अब प्रत्येक शुक्रवार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए लगेगा कैंप

जागरण संवाददाता, नारनौल: पशुपालन विभाग की ओर से किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए जिले के सभी 66 पशु अस्पताल पर प्रत्येक शुक्रवार को कैंप का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने अब फैसला लिया है कि यह ऋण किस्तों की बजाय लाभार्थी को एक मुश्त दिया जाएगा। साथ ही अब पशुओं का बीमा करवाना भी अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. नसीब सिंह ने दी।

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उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वह अपने नजदीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर पशु किसान क्रेडिट योजना का लाभ उठाएं तथा अपने आसपास के लोगों को इन योजनाओं के बारे में प्रेरित करें। अस्पताल में सारे कागजात भरवाने में विभाग उनकी मदद करेगा तथा उसके बाद उसके सर्विस एरिया के बैंक में जाकर आवेदन जमा करवाना होगा। ये कैंप सर्विस एरिया बैंक के साथ समन्वय करते हुए लगाए जाएंगे। इन कैंपों में संबंधित बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए ये दस्तावेज लाएं साथ : पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. नसीब सिंह ने बताया कि किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए अपने साथ बैंक प्रारूप अनुसार आवेदन फार्म, केवाईसी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, हाइपोथैकेशन करार व बैंक के अनुसार अन्य दस्तावेज साथ लेकर आएं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार फीसद ब्याज पर मिलता है ऋण : पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक डा. नसीब सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़-बकरी और मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत हरियाणा के पशुपालक अधिकतम तीन लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं तथा बिना किसी गारंटी के एक लाख 60 हजार रुपये तक का लोन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक गाय पर लगभग 40 हजार रुपये, भैंस पर लगभग 60 हजार रुपये, भेड़-बकरी पर लगभग चार हजार व मुर्गी पालन के लिए लगभग 700 रुपये का का ऋण दिया जाता है। यह ऋण प्राप्त करने के लिए पहले पशुपालक को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होता है। उन्होंने बताया कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले यह राशि किस्तों में दी जाती थी जबकि अब यह राशि एकमुश्त दी जाएगी। यह राशि लाभार्थी को एक साल के अंदर चार प्रतिशत ब्याज दर के साथ भरनी होगी।


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