शो कॉज नोटिस पर लगाई रोक
नगर पालिका की चेयरपर्सन के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर उच न्यायालय ने 29 सितंबर तक स्टे लगा दिया है।
संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़ :
नगर पालिका की चेयरपर्सन के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने 29 सितंबर तक स्टे लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने ने शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। आगामी आदेश तक इसके अलावा इसमें सेक्शन 22 ए हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट में जो संशोधन किया गया था। उसके तहत अधिकार क्षेत्र नगर परिषद चेयरमैन के बदल दिए गए थे। उस संदर्भ में पिटिशन दायर की गई है। इसमें पिटिशन अपने आप को शामिल करना चाहता है। उसके लिए विकल्प दिया गया है कि आप इस केस में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि शो कॉज नोटिस जो दिया गया था उस पर रोक लगाई गई है। नगरपालिका महेंद्रगढ़ की चेयरपर्सन रीना बंटी को एक बार फिर राहत मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 शुरू से ही स्थानीय नेता सुरेंद्र बंटी एवं रीना बंटी के पार्षद पद के खिलाफ थे। उसके बावजूद दोनो अलग अलग वार्ड से पार्षद बने और विरोध के बाद रीना महेंद्रगढ़ नगरपालिका की चेयरपर्सन बनी। उनके खिलाफ एक एक करके 15 प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तार करने की कोशिश की परंतु सभी मे हाई कोर्ट से अग्रिम बेल मिली और सभी प्राथमिकी हाई कोर्ट के निर्देश पर खारि•ा हुई। अब फिर से उन रद एफआइआर पर धारा 22ए के तहत लगाए सस्पेंशन आदेश पर उच्च न्यायाल ने स्टे दिया। अब 29 सितंबर तक स्टे लगाया गया है। रीना बंटी के अधिवक्ता माहिर सूद ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 में दिनांक 04-09-2019 में संशोधित करते हुए इस सेक्शन में प्रधान को ससपेंड करने के लिए सरकार नोटिस नहीं दे सकती है। उन्होंने बताया कि अमेंडेड सेक्शन के तहत उन्होंने व उनकी टीम ने कई प्रधानों को हाई कोर्ट से रिलीफ दिलाया है। प्रधान रीना बंटी एवं सुरेंद्र बंटी ने कहा कि यह सत्य एवं शहर के जनता की मेरे शहर की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 11 महीने बच गए। इस अवधि में विकास कार्य कराने में सहयोग करें।