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शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर पर ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत छूट

शहरी क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों पर लगने वाले संपत्तिकर पर लगे ब्याज की राशि की शत प्रतिशत छूट प्रदान कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Dec 2020 05:49 PM (IST)Updated: Wed, 16 Dec 2020 05:49 PM (IST)
शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर पर ब्याज 
की राशि में शत-प्रतिशत छूट
शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर पर ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत छूट

जागरण संवाददाता, नारनौल: शहरी क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों पर लगने वाले संपत्तिकर पर लगे ब्याज की राशि की शत प्रतिशत छूट प्रदान कर दी गई है। यह छूट 31 दिसंबर तक बकाया राशि जमा करने वाले मालिकों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के संपत्तिकर भी 31 दिसंबर तक राशि जमा करवाने वाले संपत्ति धारकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गई है।

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जिला नगर आयुक्त डा. जेके आभीर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों आवासीय, मकान व दुकान, व्यापारिक संस्थान, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल तथा अन्य भवन एवं खाली प्लाटों पर लगने वाले संपत्तिकर पर लगे ब्याज की राशि पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के संपत्तिकर पर भी 31 दिसंबर तक जमा करवाने वाले संपति धारकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि शहर की सभी संपत्तियों के बिल का ब्योरा नगर परिषद, नारनौल, नगर पालिका कनीना, अटेली मंडी, नांगल चौधरी व महेंद्रगढ़ के कार्यालय से प्राप्त करके जमा करवाया जा सकता है। सरकार ने कोरोना महामारी संकट को देखते हुए वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की बकाया राशि पर भी अलग से 25 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार बकायेदारों को अपना संपति कर जमा करवाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है ताकि वह अपना बकाया संपत्तिकर पर सरकार द्वारा छूट का लाभ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि सभी संपत्तियां सरकार ने पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं और यदि टैक्स गणना या प्रापर्टी आइडी से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका मौके पर ही समाधान किया जाएगा। भविष्य में सभी प्रकार के बेबाकी प्रमाण-पत्र भूमि मकान का बेचना व खरीदना, लीज पर देना इत्यादि के लिए भी संबंधित नगरपालिकाओं से प्रमाण-पत्र भी लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना व नांगल चौधरी के क्षेत्र में आने वाले सभी संपति धारकों से अपील की है कि वह सरकार द्वारा प्रदान की गई विशेष छूट का लाभ उठाते हुए 31 दिसंबर तक अपना संपत्तिकर तुरंत जमा करवाकर 100 प्रतिशत ब्याज, 25 प्रतिशत विशेष छूट तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ उठाएं। छूट व लाभ नहीं लेने वाले मालिकों को भविष्य में पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। इस बारे में नारनौल नगर परिषद 21 दिसंबर, महेंद्रगढ़ 22 दिसंबर, नांगल चौधरी, कनीना व अटेली में 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक विशेष कैंप लगाकर प्रापर्टी टैक्स अदा करने वालों की मदद की जाएगी।


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