Move to Jagran APP

जान से मारने की नीयत से गंभीर चोट पहुंचाने के दो आरोपित गिरफ्तार

पिहोवा सदर थाना पुलिस ने जान से मारने की नियत से गंभीर चोट पहुंचाने के दो आरोपितों को काबू किया है। आरोपितों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 06:36 AM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 06:36 AM (IST)
जान से मारने की नीयत से गंभीर चोट पहुंचाने के दो आरोपित गिरफ्तार
जान से मारने की नीयत से गंभीर चोट पहुंचाने के दो आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पिहोवा : पिहोवा सदर थाना पुलिस ने जान से मारने की नियत से गंभीर चोट पहुंचाने के दो आरोपितों को काबू किया है। आरोपितों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

loksabha election banner

डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र ने बताया कि गांव संधौली निवासी कृष्ण ने 18 दिसंबर को पिहोवा सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 दिसंबर को वह, उसकी माता, उसका लड़का रोहित व प्रतीक घर पर मौजूद थे। उसी समय अजय, मनोज, दीपू, श्रीचंद, विजेंद्र व राजेश गंडासी, डंडे व बिडे लिए उसके घर आ धमके। आरोपितों के साथ उनकी रंजिश चल रही थी।

अजय ने उसके सिर पर गंडासी से वार किया व उसके अन्य साथियों ने भी उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनका शोर सुनकर उसका भाई संदीप मौके पर आ गया। उसके भाई व उसकी पत्नी के साथ भी आरोपितों ने मारपीट की। लड़ाई का शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग बीच-बचाव करने लगे तो उन्होंने उनके साथ भी गाली-गलौच की।

आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। चोट लगने के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गया। स्वजनों ने उसे पिहोवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे एलएनजेपी अस्पताल में रैफर कर दिया था। सदर थाना पिहोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआइ बलदेव सिंह को सौंपी। एएसआइ बलदेव सिंह, महेंद्र सिंह व मुख्य सिपाही सुरेंद्र सिंह की टीम ने आरोपित अजय कुमार व जय सिंह को गिरफ्तार किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.