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स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग तैयार, विद्यार्थियों को करना होगा कोरोना टेस्ट

बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं व 12वीं की बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 14 दिसंबर से प्रतिदिन तीन घंटे सरकारी व प्राइवेट स्कूल खुलेंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Dec 2020 07:20 AM (IST)Updated: Fri, 11 Dec 2020 07:20 AM (IST)
स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग तैयार, विद्यार्थियों को करना होगा कोरोना टेस्ट
स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग तैयार, विद्यार्थियों को करना होगा कोरोना टेस्ट

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं व 12वीं की बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 14 दिसंबर से प्रतिदिन तीन घंटे सरकारी व प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। इसको लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूल खोलने के आदेश पारित कर दिए है। वहीं दूसरी ओर 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 21 दिसंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को पत्र के बारे में अवगत करा दिया है।

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जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि 14 दिसंबर से बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रतिदिन तीन घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक सरकारी व प्राइवेट स्कूल खुलने का पत्र कार्यालय में आ चुका है। इसके तहत सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में आने से पहले सरकारी प्राथमिक एवं सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में अपनी सामान्य स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे। स्वास्थ्य जांच में कोरोना संक्रमण ना मिलने पर उसकी रिपोर्ट विद्यार्थी को स्कूल के प्रवेश द्वार पर दिखानी होगी। जिसके बाद ही विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य जांच पत्र स्कूल में प्रवेश से 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अभिभावकों का सहमति पत्र भी विद्यार्थी को साथ लाना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन विद्यार्थियों व अध्यापकों के तापमान की जांच अनिवार्य

हरियाणा आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रोटोकॉल-विद्यार्थियों व अध्यापकों के तापमान की प्रतिदिन जांच की जानी अनिवार्य है। सामान्य से अधिक तापमान पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी संबंधित का डाटा विद्यालय को प्रतिदिन मोबाइल एप पर अपलोड करना होगा। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व डीसी कार्यालय को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए देना अनिवार्य है।


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