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कोरोना की नई गाइडलाइन लागू, बाजार में 60 फीसद कम पहुंचे ग्राहक

जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र कोरोना की नई गाइडलाइन के लागू होने के बाद पहले दिन शनिवा

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Apr 2021 06:03 AM (IST)Updated: Sun, 25 Apr 2021 06:03 AM (IST)
कोरोना की नई गाइडलाइन लागू, बाजार में 60 फीसद कम पहुंचे ग्राहक
कोरोना की नई गाइडलाइन लागू, बाजार में 60 फीसद कम पहुंचे ग्राहक

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कोरोना की नई गाइडलाइन के लागू होने के बाद पहले दिन शनिवार को बाजारों में ग्राहकों का मिलाजुला असर देखने को मिला। कई दुकानों पर काफी ग्राहक पहुंचे तो कई पर अपेक्षाकृत कम ग्राहक पहुंचे। सेक्टरों की कॉमर्शियल मार्केट में पूरा दिन इक्का-दुक्का ग्राहक ही पहुंच पाए। व्यापारियों की मानें तो एक दिन में ही करीब 60 फीसद ग्राहक कम पहुंचे। खास बात यह रही कि ग्राहक नए समय के हिसाब से बाजार में आए। सुबह से लेकर दोपहर तक बाजार में ग्राहक रहे। दोपहर के बाद ग्राहक कम होने लगे। शाम छह बजे दुकानें बंद होने लगी। कुछ ही देर में बाजारों में दुकानें पूरी तरह से बंद हो गए। इन सबके बीच प्रशासन ने बाजारों को लेकर गाइडलाइन स्पष्ट कर दी।इसके बाद लोगों ने राहत की कुछ सांस ली।

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डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चेयरमैन शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि बाजारों को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत तहत आदेश जारी किए गए है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। सभी दुकानें व व्यवसायिक संस्थान शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकानें, खाद्य पदार्थ, बेकरीज, कंफेक्शनरी, कैफे, रेहड़ी, फूड वैन व इसी प्रकार के अन्य स्थान शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इन स्थानों पर ग्राहकों को बैठाकर खाना व सामान परोसा नहीं जा सकता। रात नौ बजे तक पैकिग और होम डिलीवरी दी जा सकती हैं। दूध डेयरी, पनीर, दही, घी से संबंधित दुकानें रात नौ बजे, फल सब्जियों की दुकानें, फल सब्जियां बेचने वाले वेंडर और हॉकर, अंडा, मीट की दुकानें देर शाम आठ बजे तक खोली जा सकती हैं। दवाइयों की दुकान, आपातकालीन ओपीडी, पेट्रोल पंप और जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें व संस्थान 24 घंटे खुले रहेंगे। रात 10 से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई गाइडलाइन तोड़ता है तो 100 नंबर दें सूचना डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में अब पूरी तरह सख्ती के साथ नियमों की पालना की जाएगी। इस समय अगर किसी भी शादी, संस्कार या फिर अन्य किसी कार्यक्रम में कोविड नियमों की अवहेलना कर निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग पाए गए तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति इन कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ होने पर 100 नंबर पर सूचना दे सकता है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यहां इतने लोग हो सकते एकत्र

नई गाइडलाइन के अनुसार इनडोर हाल की क्षमता का अधिकतम 50 फीसद या फिर 50 व्यक्ति की संख्या को ही स्वीकृत किया गया है। ओपन स्पेस में 200 लोगों की संख्या को निर्धारित किया है। इसके अलावा संस्कार में अधिकतम 20 लोगों ही शामिल हो सकेंगे। किसी भी सामाजिक, खेलकूद, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रमों के साथ अन्य किसी भी समारोह के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन कार्यक्रम करते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

छह बजे बाजार बंद से हुआ नुकसान

कपड़ा दुकानदार नितिन ने बताया कि ग्राहक दोपहर 12 से पहले और शाम पांच बजे से आठ बजे तक रहता है। शाम को छह बजे बाजार बंद करने के निर्णय से बाजार में ग्राहक कम हुए हैं। इससे आमदनी भी कम हुई है।

कोट्स

ऐसे तो भूखा मर जाएगा व्यापारी वर्ग

कॉस्मेटिक दुकानदार राघव ने बताया कि इस माह में शादियों का सीजन शुरू हुआ है। इसके साथ व्यापार भी तेज हुआ था। अब बाजार का समय शाम को छह बजे तक कर दिया गया है। ऐसी स्थिति लंबे समय चली तो व्यापारी भूखा मर जाएगा। लोगों को गाइडलाइन की पालना कर कोरोना को जल्दी खत्म करना चाहिए।


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