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वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : फुलिया

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 12:48 AM (IST)Updated: Mon, 04 Feb 2019 12:48 AM (IST)
वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : फुलिया
वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : फुलिया

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। जिस भी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं होगा वह अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। प्रत्येक मतदाता को अपने वोट की स्थिति को देखने के लिए मतदाता सूची का अवलोकन करना चाहिए। इतना ही नहीं वोट से संबधित तमाम जानकारी टोल फ्री नबंर 1950 से भी ली जा सकती है।

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उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तर के एजेंट की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि सभी मतदाता अपना नाम मतदाता सूचि में जांच सके। इसलिए सभी मतदाता को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मतदाता प्रचार रथ जिले के सभी गांवों में जाकर मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वो¨टग मशीन की कार्य प्रणाली तथा वीवीपैट के बारे में जागरूक कर रहा है। यह प्रचार रथ अब 24 से ज्यादा गांवों में पहुंच चुका है। यह प्रचार रथ मतदाता को जागरूक करना है, वोट का सही प्रयोग मतदाताओं को बतला रहा है। इस पर्ची में उनके द्वारा दबाए गए बटन वाले निशान को ही वोट डाला दिखाया गया। उन्होंने कहा कि वीवीपैट में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मल पेपर पर छपी हुई जानकारी 5 साल से भी अधिक समय तक पठनीय रहती है। वीवीपैट में कोई कैमरा नहीं होता है और यह मतदाता की फोटो नहीं खींच सकता है। भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा निर्वाचनों के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं के लिए होने वाले आगामी निर्वाचनों के दौरान भी सभी मतदान केंद्रों पर शत-प्रतिशत वीवीपैट युक्त ईवीएम का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।


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