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भतीजे के हत्यारे चाचा को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने पिहोवा के

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 06:27 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 06:27 AM (IST)
भतीजे के हत्यारे चाचा को 10 साल की कैद
भतीजे के हत्यारे चाचा को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने पिहोवा के गांव अरुनैचा में वर्ष 2018 में भतीजे की हत्या करने के दोषी चाचा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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डिस्ट्रिक्ट अटार्नी राजबीर सिंह ने बताया कि 15 सितंबर 2018 को पिहोवा के गांव अरुनैचा निवासी सोनू ने पिहोवा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका चाचा धनपत सिंह शराब पीने का आदी है। वह अकसर शराब पीकर झगड़ा करता है। 12 सितंबर की सुबह उसके भाई संदीप व चाचा धनपत में मामूली कहासुनी हो गई थी। संदीप उसके चाचा धनपत के घर गया हुआ था। उसके चाचा ने दिन वाली बात को लेकर संदीप के साथ फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया। जिसका शोर सुनकर वह भी अपने चाचा धनपत के घर गया। धनपत सिंह ने झगड़े को लेकर अपने घर में पड़ा लकड़ी का मोटा डंडा उसके भाई संदीप के सिर में मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। उसने बीच बचाव करने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका चाचा धनपत उसके संदीप के सिर में डंडे मारता रहा। जिससे उसका भाई बेहोश हो गया। गंभीर हालत में वे उसे इलाज के लिए पिहोवा के मिशन अस्पताल में ले गए, जहां से संदीप को पहले सिग्नस अस्पताल व उसके बाद चंडीगढ़ के पीजीआइ में रेफर कर दिया। पुलिस ने शिकायत पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। संदीप ने 24 सितंबर 2018 को इलाज के दौरान पीजीआइ में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ कर आरोपित धनपत को 9 मई 2019 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को हत्या न करने की नियत से मारी गई चोटों से हुई हत्या का दोषी करार दिया।


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