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चिट फंड के नाम पर ठगे 55 लाख, आरोपित जमीन खरीदने का भी देते थे लालच

कुरुक्षेत्र । थाना शहर पुलिस ने चिट फंड व प्रापर्टी में धोखाधड़ी करने के आरोप में पिता-दो पुत्रों व पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित ने चिट फंड (कमेटी) व प्रापर्टी में धोखाधड़ी कर 55 लाख रुपये ठगे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 09:00 AM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 09:00 AM (IST)
चिट फंड के नाम पर ठगे 55 लाख, आरोपित जमीन खरीदने का भी देते थे लालच
चिट फंड के नाम पर ठगे 55 लाख, आरोपित जमीन खरीदने का भी देते थे लालच

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : थाना शहर पुलिस के अंतर्गत चिट फंड व प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोप में पिता, उसके दो बेटों और पुत्रवधु पर लगा है। आरोप है कि ने चिट फंड (कमेटी) व प्रापर्टी में धोखाधड़ी कर 55 लाख रुपये की ठगी की है। पुलिस ने एक ही परिवार के पांच लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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नई अनाज मंडी के आढ़ती रविद्र सिगला ने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलर सेक्टर-चार निवासी अंकुर सिगला उर्फ रोमी को 10 सालों से जानता है। उसका प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय रतगल पेट्रोल पंप के पास है। उसने कहा कि कोई व्यक्ति कमेटी डालकर सबसे आखिर में पैसा लेगा तो उसे अच्छा लाभ मिलेगा। उसने जुलाई 2018 में कमेटी डालना शुरू कर दिया। इसमें 12 सदस्य थे और मासिक किस्त 25 हजार रुपये प्रति सदस्य थी। कमेटी तीन लाख रुपये की थी। इसी दौरान आरोपित ने उसे अपने सगे-संबंधियों को और अधिक रकम की कमेटी डालने की कहने लगा। उसके रिश्तेदार व दोस्त भी आरोपित अंकुर के जाल में फंसते चले गए। उनकी 13 कमेटियां डलवा दी। सभी कमेटियां 3.60 लाख से 15 लाख रुपये तक की थी। जिनके पूरा होने पर लगभग 87 लाख रुपये की राशि बनती थी।

प्रॉपर्टी खरीदने पर लाभ दिलाने की कहता था

आरोपित अंकुर ने उसे कहा कि उसने व उसके भाइ डा. मनीष सिगला ने एक व्यवसायिक प्रॉपर्टी खरीदी है। जिसमें उसको काफी लाभ होने की संभावना है। उसके पास 50-55 लाख रुपये की कमी है। इसके बाद भी अंकुर ने उसे मुनाफे के तौर पर अच्छी रकम वापस देने का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता ने अपने चार दोस्तों को रकम देने के लिए राजी कर लिया। दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी। दोनों आरोपित भाइयों ने इकरारनामा पर साइन करने की कही। आरोपितों ने पांच लाख रुपये उनसे मौके पर ही ले लिए और बाकि के 50 लाख एक जनवरी 2019 को देने को कहा। 55 लाख रुपये का इकरारनामा उसी दिन लिखकर रख लिया गया। इकरारनामें में यह रकम एक जनवरी 2019 को प्राप्त कर एक जनवरी 2020 को वापस करने बारे लिखा था। एक जनवरी 2019 को 50 लाख रुपये की राशि दी थी। 12 जनवरी को जब वे इकरारनामा लेने गए तो घर पर अंकुर व उसकी पत्नी मौजूद थी। आरोपित अंकुर ने कहा कि 55 लाख रुपये प्राप्त करने बारे में वे उसकी वीडियो रिकार्डिंग बना लें। आरोपित ने मांगा था दो माह का समय

एक जनवरी 2020 को शिकायतकर्ता व जसपाल सिंह के साथ अंकुर के कार्यालय में गया था। आरोपित ने दो माह का समय मांगा था। आरोपित फिर लॉकडाउन का बहाना बनाता रहा। इसके बाद अंकुर सिगला उर्फ रोमी ने उन्हें 22 जून को अपने कार्यालय में बुलाया। 22 जून को वह ओर जसपाल सिंह अंकुर के कार्यालय में गए तो आरोपित अंकुर, उसके पिता जोगध्यान व अंकुर की पत्नी मौजूद थे। उन्होंने पैसों के सबूत मांगने शुरू कर दिए। अंकुर की वीडियो रिकार्डिंग और कमेटियों के मैसेज व वाट्सएप होने की बात कही तो आरोपित व उसके पिता उनका मोबाइल छीनने लगे। उन पर रिवाल्वर तानकर जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अंकुर सिगला उर्फ रोमी, डा. मनीष सिगला, जोगध्यान व अंकुर की पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रमनदीप कौर, प्रभारी, चौकी सेक्टर-7


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