राहुल हत्याकांड में काला दोषी करार, 12 को किया बरी
वर्ष 2017 के अक्तूबर माह की रात्रि के समय राहुल युवक की हत्या के मामले में 16 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में काला उर्फ कालू को दोषी करार किया गया है जबकि बाकी के 12 को बरी कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने मोहन नगर के राहुल की हत्या के मामले में काला उर्फ कालू को दोषी करार दिया है। उसकी सजा का फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया जाएगा।
26 अक्तूबर 2017 को मृतक युवक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि हथियारों से लैस कई युवकों ने मोहन नगर चौक के पास उसके बेटे राहुल की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच अपराध शाखा-2 को सौंप दी थी। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह को सुना। हत्या के आरोपित को कड़ी सजा दिलाने को लेकर जिला उपन्यायवादी शशी भौरिया ने बहस की। न्यायधीश ने इस हत्याकांड के मामले में 13 में से काला उर्फ कालू को दोषी करार किया है। बाकी 12 को बरी कर दिया गया है।