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नप को आधा मिला प्रॉपर्टी टैक्स, 31 अक्टूबर तक बिलों में ब्याज पर दी छूट

थानेसर नगर परिषद के तीन करोड़ प्रापर्टी टैक्स में से एक करोड़ 45 लाख रुपये का टैक्स भरा जा चुका है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 07:12 AM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 07:12 AM (IST)
नप को आधा मिला प्रॉपर्टी टैक्स, 31 अक्टूबर तक बिलों में ब्याज पर दी छूट
नप को आधा मिला प्रॉपर्टी टैक्स, 31 अक्टूबर तक बिलों में ब्याज पर दी छूट

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : थानेसर नगर परिषद के तीन करोड़ प्रापर्टी टैक्स में से एक करोड़ 45 लाख रुपये का टैक्स भरा जा चुका है। जबकि एक करोड़ 55 लाख रुपये अभी भी बकाया है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से कई सरकारी विभागों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये भी बकाया है। इन प्रापर्टी मालिकों को टैक्स भरने को आगे लाने के लिए टैक्स भरने की तारीख 31 अक्टूबर की है। इसके साथ ही 2016-17 से 2019-20 तक के बिल का भुगतान करने वाले प्रापर्टी मालिकों को 100 फीसद ब्याज में छूट भी दी है। घर बैठे आनलाइन बिल अदायगी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 10 फीसद की अतिरिक्त छूट भी दी है। 13 सरकारी विभागों पर अटका है डेढ़ करोड़ का प्रापर्टी टैक्स

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आम लोग ही नहीं कई ऐसे सरकारी विभाग भी हैं जो प्रापर्टी टैक्स भरने में बेरुखी बरत रहे हैं। शहर में 13 सरकारी विभागों पर एक करोड़ 48 लाख रुपये का बिल पैंडिग है। यानी शहर के एक वर्ष के प्रापर्टी टैक्स का 50 फीसद हिस्सा इन सरकारी विभागों पर ही अटका हुआ है। इनमें डीसी कार्यालय से लेकर एसडीएम, एसपी कार्यालय, जेल अधीक्षक और हरियाणा रोडवेज के प्रापर्टी टैक्स बकाया है। इनकी जानकारी उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई है। 100 फीसद ब्याज पर छूट दी गई : नरेंद्रपाल मलिक

डीएमसी नरेंद्रपाल मलिक ने बताया कि थानेसर नप की ओर से प्रापर्टी टैक्स के बिल सभी रिहायशी व कामर्शियल एरिया में वितरित किए जा चुके हैं और वर्ष 2016-2017 तक एरियर का भुगतान करने पर 25 फीसद की छूट दी गई है। इतना ही नहीं वर्ष 2016-17 से 2019-20 के बिल का भुगतान करने पर 100 फीसद ब्याज पर छूट दी गई है। इसके साथ-साथ अगर कोई व्यक्ति बिल की आनलाइन अदायगी करता है तो उसे 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट 31 अक्टूबर 2020 तक दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को प्रापर्टी टैक्स का बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह नप कार्यालय से आकर बिल प्राप्त कर सकता है।


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