हाईकोर्ट ने बढ़ी फीस न लेने के लिए डीईओ को भेजा नोटिस
बढ़ी फीस और वार्षिक विकास शुल्क को लेकर अभिभावकों और डीएवी स्कूल के बीच चल रहे संघर्ष में अब हाईकोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर जारी किया है।
संवाद सूत्र, पिहोवा : बढ़ी फीस और वार्षिक विकास शुल्क को लेकर अभिभावकों और डीएवी स्कूल के बीच चल रहे संघर्ष में अब हाईकोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर जारी किया है। हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को 31 जनवरी 2019 के ऑर्डर के अनुसार स्कूल द्वारा फीस जमा करवाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में फैसला आने तक न तो बच्चों से बढ़ी हुई फीस ली जा सकती है और न ही वार्षिक विकास शुल्क लिया जा सकता है। बच्चों से 2018-19 के मुताबिक निर्धारित ट्यूशन फीस ही ली जा सकती है।
शिकायतकर्ता रूपेश कुमार व अन्य अभिभावक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वे स्कूल से मांग कर रहे थे कि शिक्षा विभाग के नियमानुसार उनके बच्चों की फीस बनती है, वह उनसे भरवाई जाए। शिकायतकर्ता रूपेश ने बताया कि जब भी अभिभावक अपने बच्चों की फीस भरवाने के लिए स्कूल में जाते थे तो स्कूल की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। इसलिए आज तक उनके बच्चों की फीस जमा नहीं हो सकी। हालांकि इसके लिए कई बार विद्यालय शिक्षा निदेशालय व जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से स्कूल को नोटिस भी भेजे गए थे। प्रिसिपल बोले नहीं मिले ऑर्डर
डीएवी स्कूल के प्रिसिपल एनसी बिदल ने कहा कि उनके पास हाईकोर्ट के इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। स्कूल प्रबंधन हाईकोर्ट के फैसले की पालना करेगा।